अविकल उत्तराखंड
देहरादून। नगर के प्रसिद्ध वेल्हम गर्ल्स स्कूल में कोरोना संक्रमित सात लोगों के चिन्हित होने के बाद डीएम डॉ आर राजेश कुमार ने स्कूल को माइक्रो कंटेंमेंट जोन घोषित किया है। यह फैसला सीएमओ की रिपोर्ट के बाद लिया गया।
::आदेश::
मुख्य चिकित्साधिकारी देहरादून के पत्र के माध्यम से वेल्हम गर्ल्स स्कूल, देहरादून में कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्तियों के चिन्हित होने फलस्वरूप उक्त क्षेत्र को Micro-Containment Zone बनाये जाने की संस्तुति की गयी है। नगर निगम देहरादून क्षेत्रान्तर्गत स्थित वेल्हम गर्ल्स स्कूल, देहरादून में कोरोना वायरस संक्रमित व्यक्तियों के पाये
जाने के फलस्वरूप Uttarakhand Epidemic Diseases, COVID-19 Regulations, 2020 Epidemic Diseases Act 1897 तथा आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 के अधीन जनहित में आवश्यक सुरक्षात्मक उपाय करने अपरिहार्य हो गये है। अतः वेल्हम गर्ल्स स्कूल, देहरादून को Micro-Containment Zone घोषित कर निम्नवत आदेश पारित किये जाते है:
1- नगर निगम, देहरादून क्षेत्रान्तर्गत स्थित वेल्हम गर्ल्स स्कूल, देहरादून के सम्पूर्ण स्कूल परिसर दिनांक 4. मई, 2022 से पूर्णतः लॉक डाउन रहेगा।
किया जायेगा।
की व्यवस्था सुनिश्चित करेगे।
2- लॉक डाउन अवधि में उक्त क्षेत्रान्तर्गत समस्त मार्गों पर बैरिकेटिंग एवं सुरक्षा उपाय पुलिस विभाग द्वारा सुनिश्चित 3- जिला पूर्ति अधिकारी, देहरादून उक्त क्षेत्र में दैनिक आवश्यकता की सामग्री यथा- राशन, सब्जी एवं फल विकय करने
4 सहायक निदेशक, डेरी उक्त क्षेत्र में दूध विकय की व्यवस्था सुनिश्चित करवायेंगें। 5- नगर निगम वेल्हम गर्ल्स स्कूल, देहरादून क्षेत्रान्तर्गत यदि किसी व्यक्ति को सर्दी, जुखाम तथा बुखार आदि के लक्षण महसूस होते हो तो वह तत्काल निम्नांकित न० (0135-2724506, 2826066, 2726068 एवं मो0न0- 7534826066) पर सूचना उपलब्ध करा दे, ताकि तुरन्त चिकित्सा सुविधा सुलभ करायी जा सके।
6- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून उक्त क्षेत्र में इस विषयक दिशा-निर्देशों के अनुरूप सामुदायिक निगरानी
सुनिश्चित करेगे।
करवाना
7 नगर निगम, देहरादून द्वारा उपरोक्त क्षेत्र में पर्याप्त सफाई व्यवस्था के साथ-साथ मुनादी के माध्यम से जन-जागरूकता सुनिश्चित करेगी। 8- आकस्मिकता की स्थिति में पुलिस विभाग के टोल फ्री नम्बर 112 पर सम्पर्क स्थापित किया जा सकता है। उक्त आदेशों का शत-प्रतिशत अनुपालन जन-सामान्य के जीवन रक्षा हेतु अनिवार्य होगा। उल्लघन की स्थिति में
आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 व Uttarakhand Epidemic Diseases, COVID-19 Regulations, 2020 Epidemic
Diseases Act 1897 एवं भारतीय दण्ड संहिता तथा अन्य अधिनियमो की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही अमल में
लायी जायेगी।
(डॉ० आर० राजेश कुमार)
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