कोरोना -दून-मसूरी के 5 इलाके कंटेंमेंट जोन , राशन दुकान गुरु-शनि ही खुलेंगी

राशन, सरकारी सस्ता गल्ला की दुकाने केवल बृहस्पतिवार व शनिवार को ही मध्यान्ह 12 बजे तक ही खुली रह सकेगी । निर्माण कार्य सीमेन्ट, सरिया, रेत, बजरी, ईट की दुकाने केवल बृहस्पतिवार व शनिवार को ही मध्यान्ह 12 बजे तक ही खुली रह सकेगी। देखें आदेश

नये कटेंमेंट जोन- देहरादून के मॉडल कॉलोनी आराघर, टैगोर विला, आर्यनगर व मसूरी के एबेरगिलडीह ब्लाक वुडस्टॉक व जबरू हाउस टिहरी बाईपास मार्ग । 6 मई से घर से नही निकल पाएंगे स्थानीय लोग। प्रशसन करेगा राशन, दवा आदि की सप्लाई।

जिला पूर्ति अधिकारी राशन व सहायक निदेशक, डेरी इस इलाके में दूध विक्रय की व्यवस्था सुनिश्चित करवायेगें।
काँटेंमेंट जोन के किसी व्यक्ति को यदि सर्दी, जुखाम तथा बुखार आदि के लक्षण महसूस होते हो तो वह तत्काल (0135-2724506, 2626066 2726066 एवं मो0न0
7534826066) पर सूचना उपलब्ध करा दे, ताकि तुरन्त चिकित्सा सुविधा सुलभ करायी जा सके।

अविकल उत्त्तराखण्ड

देहरादून। कोविड 19 की दूसरी लहर में देहरादून व मसूरी में कोरोना पॉजिटिव लोगों के मिलने से देहरादून व मसूरी के 5 इलाकों को कंटेंमेंट जोन बनाया गया है। आशीष श्रीवास्तव की ओर से जारी आदेश में इस इलाके के लोग अपने अपने घरों में रहेंगे।और जिला पूर्ति अधिकारी इन घरों में समान सप्लाई की व्यवस्था करेंगे। (देखें आदेश)

:: आदेश::
नगर निगम, देहरादून क्षेत्रान्तर्गत स्थित 190 माडल कॉलोनी आराघर में कोरोना वायरस संक्रमित व्यक्तियों के पाये जाने के फलस्वरूप Uttarakhand Epidemic Diseases, COVID-19 Regulations, 2020 Epidemic Diseases Act 1897 तथा आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 के अधीन जनहित में आवश्यक सुरक्षात्मक उपाय करने अपरिहार्य हो गये है। अतः 190 माडल कॉलोनी आराघर का वह हिस्सा जिसके पूरब दिशा में आवास गोदियाल जी, पश्चिम दिशा में रास्ता, उत्तर दिशा में आवास पाण्डे जी तथा दक्षिण दिशा में आवास सकलानी जी अवस्थित है, को Containment Zone घोषित कर निम्नवत आदेश पारित किये जाते है:
1- नगर निगम, देहरादून क्षेत्रान्तर्गत स्थित 190 माडल कॉलोनी आराघर में दिनांक 05.05.2021 से पूर्णत: लॉक डाउन रहेगा तथा सभी स्थानीय लोग अपने-अपने घरों में ही रहेगें।
2- लॉक डाउन अवधि में उक्त क्षेत्रान्तर्गत समस्त मार्गो पर बैरिकेटिंग एवं सुरक्षा उपाय पुलिस विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। 3 उक्त क्षेत्रान्तर्गत की सभी दुकाने, प्रतिष्ठान कार्यालय, बैंक इत्यादि पूर्णतः बन्द रहेगे।
परिवार के मात्र एक सदस्य को दैनिक आवश्यकता की सामग्री कय करने हेतु घर के समीप स्थापित सरकारी मोबाइल दुकान से सामग्री कय करने की अनुमति होगी। 5- जिला पूर्ति अधिकारी, देहरादून उक्त क्षेत्र में दैनिक आवश्यकता की सामग्री यथा राशन, सब्जी एवं फल विक्रय
करने की व्यवस्था सुनिश्चित करेगे। सहायक निदेशक, डेरी उक्त क्षेत्र में दूध विक्रय की व्यवस्था सुनिश्चित करवायेगें। 6
7 190 माडल कॉलोनी आराघर, देहरादून क्षेत्रान्तर्गत के यदि किसी व्यक्ति को सर्दी, जुखाम तथा बुखार आदि के लक्षण महसूस होते हो तो वह तत्काल निम्नांकित न० (0135-2724506, 2626066 2726066 एवं मो0न0
7534826066) पर सूचना उपलब्ध करा दे, ताकि तुरन्त चिकित्सा सुविधा सुलभ करायी जा सके। 8- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून उक्त क्षेत्र में इस विषयक दिशा-निर्देशों के अनुरूप सामुदायिक निगरानी
करवाना सुनिश्चित करेगे।
नगर निगम, देहरादून द्वारा उपरोक्त क्षेत्र में पर्याप्त सफाई व्यवस्था के साथ-साथ मुनादी के माध्यम जन-जागरूकता सुनिश्चित करेगी। 10- आकस्मिकता की स्थिति में पुलिस विभाग के टोल फ्री नम्बर 112 पर सम्पर्क स्थापित किया जा सकता है।
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उक्त आदेशों का शत प्रतिशत अनुपालन जन सामान्य के जीवन रक्षा हेतु अनिवार्य होगा। उल्लघंन की स्थिति में आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 व Uttarakhand Epidemic Diseases, COVID-19 Regulations, 2020 Epidemic Diseases Act 1897 एवं भारतीय दण्ड संहिता तथा अन्य अधिनियमो की सुसंगत धाराओ के अन्तर्गत कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।
(डॉ० आशीष कुमार श्रीवास्तव)

देहरादून जिले में 10 मई तक कर्फ्यू, राशन-निर्माण सामग्री से जुड़ी दुकानें गुरु शनि को खुलेंगी

देहरादून जिले में कोरोना कर्फ्यू 10 मई को प्रातः 5 बजे तक बढ़ाया गया है। कोरोना कर्फ्यू सम्पूर्ण जनपद क्षेत्रान्तर्गत प्रभावी रहेगा। पहले निगम व कैंट एरिया तक।ही सीमित यह।

कर्फ्यू शर्तें

1- कोरोना कर्फ्यू अवधि में निम्नलिखित पूर्णतयाः प्रतिबन्धित रहेगा : → सार्वजनिक और निजी वाहनों का आवागमन प्रतिबन्धित रहेगा।

2-देहरादून स्थित निरंजनपुर थोक मण्डी में आम जन मानस का प्रवेश वर्जित रहेगा। निम्नलिखित सेवाओं से जुड़े दुकानो व वाहनों को ही सशर्त छूट होगी:

फल, सब्जी, डेरी, बेकरी, मीट-मछली (वैध लाईसेंसधारी), अण्डे तथा पशुचारे से सम्बन्धित दुकाने मध्यान्ह 12 खुली रह सकेगी ।

राशन, सरकारी सस्ता गल्ला की दुकाने केवल बृहस्पतिवार व शनिवार को ही मध्यान्ह 12 बजे तक ही खुली रह सकेगी । निर्माण कार्य सीमेन्ट, सरिया, रेत, बजरी, ईट की दुकाने केवल बृहस्पतिवार व शनिवार को ही मध्यान्ह 12 बजे तक ही खुली रह सकेगी।

पेट्रोल पम्प व गैस आपूर्ति तथा दवा की दुकानें पूरे समय खुली रहेगी।

हवाई जहाज, ट्रेन तथा बस से यात्रा करने वाले व्यक्तियों को आवागमन (घर से स्टेशन तथा स्टेशन से घर में छूट होगी। शादी और संबन्धित समारोहों में अधिकतम 25 व्यक्तियों को ही अनुमति अनुमन्य होगी।

निर्माण कार्य चलते रहेगे और इनसे जुड़े कार्मिको, मजदूरो तथा वाहनो को आवागमन में छूट रहेगी। रेस्टोरेन्ट तथा मिठाई की दुकानों से होम डिलीवरी में छूट रहेगी।

शव यात्रा तथा अंतिम संस्कार में 20 से अधिक व्यक्ति सम्मलित नही हो सकेंगे। मीडिया के लिए उनका आईडी कार्ड ही पास के रूप में मान्य होगा।

में वास्तविक रूप से चिकित्सालय में उपचार हेतु जाने वाले व्यक्तियो तथा उनके वाहनो को आवागमन छूट कोविड–19 की जॉच एवं टीकाकरण हेतु निकटवर्ती केन्द्र तक आवागमन की छूट होगी।

केन्द्र एवं राज्य सरकार के सभी शासकीय / अशासकीय कार्यालय, पोस्ट ऑफिस तथा बैकिंग सेवाऐं, वित्तीय संस्थान एंव

बीमा कम्पनी यथा समय खुले रहेंगे और सम्बन्धित कार्मिकों को मय वाहन के उनके पहचान पत्र अथवा सम्बन्धित

कार्यालयाध्यक्ष / शाखा प्रबन्धक द्वारा निर्गत पास पर आवागमन की छूट होगी।

आपातकालीन सेवा, आवश्यक सेवा, मालवाहक वाहनों तथा निर्माण सामग्री से सम्बन्धित वाहनों एवं औद्योगिक इकाईयो के कार्मिको व उनके वाहनो को आवगमन में छूट है। इसलिए इनसे सम्बन्धित कार्मिकों व वाहनों को नहीं रोका जायेगा।

अन्तर्राज्यीय परिवहन हेतु स्मार्ट सिटी के पोर्टल http://smartcitydehradun.uk.gov.in पर रजिस्ट्रेशन तथा 72 घण्टे के भीतर की अवधि के कोविड-19 निगेटिव रिर्पोट की अनिवार्यता होगी।

अतः आदेश संख्या: 3491 / सीपीओ- डीएम-2021 दिनांक 02.05.2021 को विस्तारित व तद्विषयक पूर्व पारित आदेश दिनांकित 25.04.2021, 26.04.2021 28.04.2021 तथा 29.04.2021 के माध्यम से निर्धारित व्यवस्था को तद्नुसार उक्त सीमा तक संशोधित / समावेशित समझा जाय। साथ ही कोविड-19 संक्रमण के प्रसार को रोकने हेतु समय-समय पर जारी भारत सरकार / उत्तराखण्ड शासन तथा जिला प्रशासन के दिशा-निर्देशों का अनुपालन अनिवार्य होगा। उल्लंघन की स्थिति में सम्बन्धित के विरुद्ध आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 व Uttarakhand Epidemic Diseases, COVID-19 Regulations, 2020 pidemic Diseases Act 1897 एवं भारतीय दण्ड संहिता तथा अन्य अधिनियमो की सुसंगत धाराओ के अन्तर्गत कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

(डॉ० आशीष कुमार श्रीवास्तव) जिला मजिस्ट्रेट देहरादून।

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