नयी कोविड गाइड लाइन में छूट मिली और तदर्थ बोनस का दीवाली गिफ्ट

सार्वजनिक उपक्रमों / निगमों/ स्वायत्तशासी निकायों में कार्यरत कार्मिकों को तदर्थ बोनस

बंद आंगनबाड़ी केंद्र खोलने के आदेश

मुख्य सचिव एस एस सन्धु के आदेश की मूल भाषा

अविकल उत्त्तराखण्ड

देहरादून, 2 नवम्बर । शासन ने कोविड-19 के संक्रमण के नियत्रंण हेतु ‘COVID Restrictions’ (दिनांक 02 से 20 नवम्बर, 2021) में संशोधन किया है।

पूर्व में राज्य सरकार द्वारा राज्य भर में बढ़ते हुए कोविड-19 के संक्रमण के रोकथाम एवं नियंत्रण के दृष्टिगत कोविड कर्फ्यू के आदेश संख्या: 638/USDMA/792 (2020), दिनांक 18 अक्टूबर, 2021 को जारी किए गए थे, इस कोविड कर्फ्यू की अवधि को राज्य में गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी आदेश संख्या 40-3/ 2020-DM-I (A) दिनांक 28 अक्टूबर, 2021 के प्रावधानों (संलग्न Appendix-01) का संज्ञान लेते हुए निम्नलिखित दिशा-निर्देशों के साथ ‘COVID- Restrictions’ संख्या – 3. 7, 8, 20 (ii, iii,vi एवं vii) में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है: के प्रस्तर

प्रस्तर-3

COVID-19 के संक्रमण की संख्या में आ रही कमी को देखते हुए ‘COVID Restrictions’ अवधि में विवाह समारोह में 100 प्रतिशत क्षमता के साथ एवं कोविड प्रोटोकॉल के तहत सम्मिलित होने की अनुमति है।

प्रस्तर-7

राज्य के समस्त कोचिंग संस्थान जो विद्यार्थियों / अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण एवं कोचिंग प्रदान करते हैं वह कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए 100 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे एवं ऑनलाइन / डिस्टेंस लर्निंग के प्रावधान जारी रहेंगे। इस व्यवस्था को संबंधित संस्थानों द्वारा प्रोत्साहित किया जाएगा।

प्रस्तर-8

समस्त सामाजिक, राजनीतिक मनोरंजन / सांस्कृतिक / धार्मिक समारोह / other gatherings and large congregation का आयोजन 100 प्रतिशत क्षमता के साथ एवं कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए किया जायेगा।

प्रस्तर- 20

वाणिज्यिक और निजी प्रतिष्ठान, जैसा कि नीचे सूचीबद्ध है:

ii. राज्य के समस्त जिम, शॉपिंग मॉल सिनेमा हॉल, स्पॉ, सैलून, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, ऑडिटोरियम आदि व इनसे सम्बन्धित समस्त गतिविधियाँ कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए 100 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे।

iii. राज्य में स्थित खेल संस्थान, स्टेडियम एवं खेल के मैदान सभी खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए 100 प्रतिशत क्षमता के साथ खोले जायेंगे। खेल संस्थान, स्टेडियम एवं खेल के मैदान को खेल विभाग द्वारा जारी मानक प्रचलन विधि एवं कोविड प्रोटोकॉल के तहत खोला जायेगा।

होटल, रेस्तरां, भोजनालयों और ढाबों :

vi. होटल, रेस्तरां, भोजनालयों और ढाबों को केवल 100 प्रतिशत क्षमता के साथ Dining के संचालन के लिए अनुमति होगी। खाद्य पदार्थों की Takeaway / होम डिलीवरी के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा।

vii. होटलों में स्थित Conferance Hall, Spa and Gym का उपयोग COVID Protocol का अनुपालन के साथ 100 प्रतिशत क्षमता में किये जाने की अनुमति है।

अतः उपर्युक्त दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

उक्त आदेश अग्रिम आदेशों तक प्रभावी रहेंगे।

सार्वजनिक उपक्रमों / निगमों/ स्वायत्तशासी निकायों में कार्यरत कार्मिकों को तदर्थ बोनस

वित्त सचिव अमित नेगी के आदेश की मूल भाषा

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,

सचिव,

उत्तराखण्ड शासन।

समस्त प्रबन्ध निदेशक,

सेवा में,

सार्वजनिक उपक्रम / निगम, उत्तराखण्ड।

औद्योगिक विकास अनुभाग- 2

देहरादून दिनांक 02 नवम्बर, 2021

विषय-राज्य में स्थित सार्वजनिक उपक्रमों / निगमों/ स्वायत्तशासी निकायों में कार्यरत कार्मिकों हेतु वर्ष 2020-21 के लिये 30 दिन की परिलब्धियों के बराबर तदर्थ बोनस अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त (वे0आ0-सा०नि०) अनुभाग-7, उत्तराखण्ड शासन के संलग्न शासनादेश संख्या- 263 / XXVII (7)-1 (1)/2003, टी०सी०.1/2020 दिनोंक 28 अक्टूबर 2021 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, जिसके द्वारा अराजपत्रित श्रेणी के राज्य कर्मचारियों, राजकीय विभागों के कार्यप्रभारित कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं व स्थानीय निकायों और जिला पंचायतों के कर्मचारियों तथा कैजुवल / दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को वर्ष 2020-2021 के लिए उत्पादकता असंबद्ध बोनस (तदर्थ बोनस) का भुगतान किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2 अवगत कराया जाना है कि वित्त विभाग द्वारा सार्वजनिक उद्यम विभाग, उत्तराखण्ड शासन को निगम / उपक्रमों में यदि बोनस की देयता हो और सम्बन्धित निकाय / उपक्रम उक्त व्ययभार को वहन करने में सक्षम हो तो अपने स्तर से वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-263, दिनांक 28.10.2021 में वर्णित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अपने अधीनस्थ निकाय / उपक्रमों में नियुक्त कार्मिकों को तदर्थ बोनस अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में स्वयं निर्णय लिये जाने हेतु अधिकृत किया गया है।

3 अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि औद्योगिक विकास अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-101/VII-1/2018-233 (उद्योग) / 2008, दिनांक 14.02.2018 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश के अनुसार अपने अधीनस्थ स्वायत्तशासी संस्था/ निकाय / सार्वजनिक उपक्रम की वित्तीय स्थिति का आंकलन करते हुए अपने कार्मिकों हेतु तदर्थ बोनस की स्वीकृति निर्गत / अनुमन्य किये जाने हेतु आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही सम्पन्न करने का कष्ट करें।

क्रमश:-2

A-3/letter/2021

उक्त आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-263/XXVII (7)-1(1)/2003 टी0सी0.1/2020, दिनाँक 28 अक्टूबर 2021 में प्रदत्त सहमति के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

बन्द आंगनबाड़ी केंद्र खोलने सम्बन्धी सचिव हरीश चंद्र सेमवाल के आदेश

सीएम ने कोविड मेला लकी ड्रा के विजेताओं को बांटे पुरुस्कार

#avikaluttarakhand #Covid19India #uttarakhand #covid #news #election

Pls clik

निर्वाचक नामावली का प्रकाशन, दावे व आपत्ति के लिए 30 नवंबर लास्ट डेट

Total Hits/users- 30,52,000

TOTAL PAGEVIEWS- 79,15,245

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *