उत्त्तराखण्ड में कोविड रात्रि कर्फ्यू खत्म

आंगनबाड़ी केंद्र 1 मार्च से खुलेंगे, स्वीमिंग पूल / वाटर पार्क 28 फरवरी, 2022 तक बन्द रहेंगे

मुख्य सचिव डॉ एस एस संधु ने नयी कोविड गाइड लाइन जारी की

अविकल उत्त्तराखण्ड

प्रेषक,

संख्या: 994/ USDMA / 792 (2020 ) TC-2

मुख्य सचिव,

उत्तराखण्ड शासन

एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण।

1. समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव, उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

2. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड। 3. समस्त सचिव / प्रभारी सचिव उत्तराखण्ड शासन।

4. आयुक्त, कुमाऊँ एवं गढ़वाल मण्डल 5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

यू.एस.डी.एम.ए.

देहरादून, 16 फरवरी, 2022

कोविड-19 के New Variant ‘Omicron’ के नियत्रंण हेतु दिशा-निर्देश के सम्बन्ध में।

विषय:

महोदया / महोदय,

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 21 दिसम्बर, 2021 तथा गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी आदेश संख्या-40-3/2020-DM-I (A) दिनांक 27 जनवरी, 2022 के प्रावधानों का संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार द्वारा पूर्व में जारी अपने आदेश संख्या: 948 / USDMA/792 (2020), दिनांक 31 जनवरी, 2022 में वर्तमान में राज्य में कोविड संक्रमण की दरों में कमी होने के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त निम्नलिखित संशोधन किया जा रहा है:

1. राज्य में Night Curfew को समाप्त किया जाता है।

2. राज्य के समस्त जिम, शॉपिंग मॉल सिनेमा हॉल, स्पॉ, सैलून, थियेटर, ऑडिटोरियम, सभा कक्ष (Meeting Hall) आदि व इनसे सम्बन्धित समस्त गतिविधियों कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए अपनी क्षमता के साथ खुलेंगे।

3. राज्य में स्वीमिंग पूल / वाटर पार्क 28 फरवरी, 2022 तक बन्द रहेंगे।

4. राज्य में स्थित खेल संस्थान, स्टेडियम एवं खेल के मैदान खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए अपनी क्षमता के साथ खोले जायेंगे।

5. समस्त सामाजिक/ खेल गतिविधियां / मनोरंजन / विवाह समारोह / सांस्कृतिक समारोह का आयोजन स्थल की पूर्ण क्षमता के साथ व्यक्तियों को सम्मिलित होने की अनुमति होगी। इस दौरान कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन किया जायेगा।

6. राजनैतिक रैली/ धरना प्रदर्शन की दिनांक 28 फरवरी, 2022 तक अनुमति नहीं होगी।

7. होटल, रेस्तरां, भोजनालयों और ढाबों को अपनी क्षमता एवं कोविड प्रोटोकॉल के तहत Dining के संचालन के लिए अनुमति होगी।

8. जो गतिविधियों, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों में प्रतिबन्धित हैं, उक्त गतिविधियों के संचालन की अनुमति नहीं होगी।

9. राज्य के समस्त शासकीय एवं निजी विद्यालय (कक्षा-1 से 12 तक), विद्यालयी शिक्षा विभाग द्वारा जारी मानक प्रचलन विधि पत्रांक संख्या – 27 / XXIV-B 5/2021-03(01)/2020 दिनांक 28.01.2022 एवं संख्या-30 / XXIV-B-5 / 2021-03 (01) / 2020 दिनांक 04.02.2022 (संलग्नक-1) के अनुसार संचालन किया जायेगा एवं सम्बन्धितो द्वारा उक्त मानक प्रचलन विधि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। से

10. राज्य में सभी आंगनबाडी केन्द्र दिनांक 01 मार्च, 2022 से खुलेंगे। इस संदर्भ में विस्तृत दिशा-निर्देश महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग द्वारा पृथक से जारी किया जायेगा।

11. भारत सरकार एवं राज्य सरकार की निकायों द्वारा आयोजित परीक्षाओं के संचालन की

अनुमति होगी।

12. सामान्य प्रशासन विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देश के अनुसार राज्य के समस्त कार्यालयों में कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित की जायेगी।

13. COVID Appropriate Behaviour/Sanitization: समस्त सार्वजनिक स्थानों, पर्यटक स्थलों, बाजार, बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन, मण्डी, शॉपिंग मॉल एवं अन्य भीडभाड वाले स्थानों पर COVID Appropriate Behaviour जैसे कि सामाजिक दूरी, मास्क पहनना एवं हाथों को Sanitize करने आदि का अनुपालन कराना सुनिश्चित किया जाएगा। 14. Vaccination: राज्य में सभी पात्र व्यक्तियों का Covid Vaccination-Double Dose को

शत प्रतिशत आच्छादित करने की कार्यवाही की जायेगी। 15. General Directives for COVID-19 Management:

राज्य में COVID-19 प्रबंधन के निम्नलिखित निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया

जायेगा : i. सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थल एवं सार्वजनिक परिवहन में यात्रा करने वाले

व्यक्तियों को मास्क का उपयोग करना अनिवार्य होगा।

ii. सार्वजनिक स्थानों पर व्यक्तियों को सामाजिक दूरी का पालन करते हुए 6 फिट की दूरी बनाए रखना होगा।

सार्वजनिक स्थानों पर थूकना गैरकानूनी होगा जिसके लिए निर्धारित जुर्माने के साथ दंड का प्रावधान होगा।

iv. सार्वजनिक स्थानों पर पान, गुटखा, तंबाकू आदि का सेवन प्रतिबंधित होगा।

16. कमजोर व संवेदनशील व्यक्तियों की सुरक्षा :

निम्नलिखित श्रेणी के व्यक्तियों को आवश्यक और स्वास्थ्य संबंधी कारणों से ही घर से बाहर जाने की सलाह दी जाती है :

i. 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति।

ii.

Persons with co-morbidities.

गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाएं।

17. दंड के प्रावधान :

i. COVID प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वाले किसी व्यक्ति के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 ( Section 51 to 60), महामारी अधिनियम 1897 एवं IPC की धारा 188 प्रावधानों के अंतर्गत कानूनी कार्यवाही की जायेगी।

अतः उपर्युक्त दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

उक्त आदेश दिनांक 16 फरवरी, 2022 से अग्रिम आदेशों तक प्रभावी रहेंगे।

संलग्नकः- यथोक्त।

भवदीय,

(डॉ० सुखबीर सिंह सन्धु) मुख्य सचिव / मुख्य कार्यकारी अधिकारी

संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।


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