स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी ने बुधवार को किये आदेश। सामान्य, गंभीर व अति गंभीर रोगियों के लिए अलग-अलग शुल्क निर्धारित
केंद्र की डॉ विनोद पाल कमेटी ने कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज की दरें प्रस्तावित की थी
अविकल उत्त्तराखण्ड
देहरादून।
उत्त्तराखण्ड के कोरोना संक्रमित मरीज अगर निजी हॉस्पिटल में इलाज करवाते हैं तो उन्हें किस दर और शुल्क देना होगा। इस बाबत उत्त्तराखण्ड सरकार ने निर्धारित दरों का खाका तैयार किया है। स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी ने इस बाबत बुधवार को आदेश जारी किए हैं।
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सामान्य, गंभीर व अति गंभीर कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए अलग-अलग दरें तय की गयी है।इस आदेश में साफ कहा गया है कि निजी अस्पताल निर्धारित शुल्क से ज्यादा नहीं वसूलेंगे ।कोविड-19 की दवा का वास्तविक दरों पर ही शुल्क लेंगे।
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दरअसल केंद्र सरकार ने नीति आयोग के सदस्य डॉ विनोद पाल की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया था। इस कमेटी ने निजी अस्पतालों के लिए निर्धारित शुल्क पर कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिये एक प्रस्ताव तैयार किया। इसी प्रस्ताव के आधार पर उत्त्तराखण्ड सरकार ने निजी अस्पतालों की कोरोना फीस लेने की दरें निर्धारित की।
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