अनलॉक की नई गाइडलाइन जारी, एक फरवरी से होगी लागू
संस्थान की वेबसाइट fri.icfre.gov.in पर ऑनलाइन पंजीकरण करें
केवल ऑनलाइन पंजीकृत पर्यटक एवं भ्रमणकर्ता ही एफआरआई कैंपस में प्रवेश कर सकेंगे,कोविड 19 के नियमों का पालन जरूरी
कंटेनमेंट जोन के बाहर सब कुछ अनलॉक
अविकल उत्त्तराखण्ड
देहरादून। कोरोना काल के अनलॉक में उत्त्तराखण्ड सरकार ने कुछ रियायत दी है। अब बाहरी राज्यों से उत्तराखंड आने वाले लोगों को स्मार्ट सिटी पोर्टल में पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा पर्यटकों की सीमित मात्रा के साथ एफआरआई, वन अनुसंधान संस्थान को खोला जा रहा है। अब जनता जनार्दन कोविड के नियमों का पालन करते हुए एफआरआई परिसर में घूम सकेंगे।
राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने शुक्रवार को अनलॉक की नई गाइडलाइन जारी कर दी है। यह गाइड लाइन एक फरवरी से लागू होगी।
नई गाइड लाइन में कंटेनमेंट जोन के बाहर सब कुछ अनलॉक कर दिया है। हालांकि, सार्वजनिक स्थानों, कार्य स्थलों, बाजार, भीड़भाड़ वाले स्थानों, सार्वजनिक परिवहन में मास्क, सोशल डिसटेंस और सैनिटाइजेशन के नियमों का सख्ती से पालन करना होगा।
कंटेनमेंट जोन के बाहर सामाजिक, धार्मिक, खेल, मंनोरजन से जुड़े आयोजनों में लोगों की मौजूदगी तय करने का अधिकार जिलाधिकारी को दिया गया है।
स्वीमिंग पुल के लिए खेल मंत्रालय, सिनेमाघरों में 50 फीसदी से ज्यादा सीटों के इस्तेमाल के लिए सूचना प्रसारण मंत्रालय और प्रदर्शनी के लिए वाणिज्य मंत्रालय की ओर से जारी की जाने वाली एसओपी की प्रदेश में लागू होगी।
वन अनुसंधान संस्थान (एफआरआई)
1 फरवरी से पुनः पर्यटकों एवं भ्रमणकर्ताओं के लिए खोला जा रहा है।
वर्तमान में कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए पहले चरण में प्रतिदिन 150 पर्यटक तथा 100 व्यक्ति प्रातः भ्रमण करने वालों को एफआरआई कैंपस में अनुमति दी जा रही है। भविष्य में स्थिति को देखते हुए संख्या बढ़ाई जा सकती है। पर्यटकों हेतु कैंपस प्रातः 9 बजे से सायं 5 बजे तक तथा प्रातः भ्रमण हेतु सुबह 6 से 8 बजे तक खुला रहेगा। केवल ऑनलाइन पंजीकृत पर्यटक एवं भ्रमणकर्ता ही कैंपस में प्रवेश कर सकेंगे। सभी पर्यटक एवं प्रातः भ्रमणकर्ता अपना पंजीकरण संस्थान की वेबसाइट fri.icfre.gov.in पर ऑनलाइन कर सकते हैं तथा प्रिंटआउट दिखाकर गेट पर पर्यटन शुल्क जमा कर सकते हैं।
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