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प्रशासन ने हटाये होर्डिंग व राजनीतिक पोस्टर

दून जिले में धारा 144 लागू

न्यायालय जिला मजिस्ट्रे, देहरादून आदेश अन्तर्गत धारा-144 दण्ड प्रक्रिया संहिता
संख्या – 14 / जे.ए.-2022
दिनांक 09 जनवरी, 2022
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधान सभा सामान्य निर्वाचन-2022 को सम्पन्न कराने के लिए निर्वाचन की घोषणा किये जाने के फलस्वरूप चुनाव आदर्श आचार सहिता दिनांक 08.01 2022 से लागू हो गई है। जनपद देहरादून में 15- चकराता (अ० ज०जा०) 16- विकासनगर 17 सहरूपुर 18- धर्मपुर 19- रायपुर 20- राजपुर रोड (अ0जा0), 21- देहरादून केन्द्र, 22-मसूरी 23- डाईवाला एव 24- ऋषिकेश विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र है। निर्वाचन की घोषणा से निर्वाचन की समाप्ति तक इस दौरान विभिन्न असामाजिक तत्वों द्वारा निर्वाचन प्रक्रिया में अपरोध उत्पन्न किया जा सकता है, जिससे निर्वाचन के सम्पादन शान्ति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए पूरे जनपद में लोक प्रशान्ति बनाये रखने एवं निर्वाचन कार्यवाही के सफल संचालन हेतु निरोधात्मक उपाय किये जाने आवश्यक है।
अतः मैं डॉ० आर० राजेश कुमार, जिला मजिस्ट्रेट देहरादून दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अन्तर्गत निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतदद्वारा समस्त जनपद के अधिकार क्षेत्रान्तर्गत निम्नलिखित आदेश पारित करता हूँ –
1)- जनपद के किसी भी सार्वजनिक स्थान पर 05 या उससे अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होगें, यह प्रतिबन्ध विद्यालय तथा सार्वजनिक यातायात स्थानी जैसे रेलवे स्टेशन रोडवेज आदि तथा सरकार / अर्द्धसरकारी कार्यालयों पर लागू नहीं होगा। साथ ही साथ यह आदेश प्रत्याशियों के घर-घर भ्रमण पर लागू नहीं होगा।
2) कोई भी व्यक्ति, वर्ग, समुदाय दल या संस्था आदि सम्बन्धित क्षेत्र के उप
जिलाधिकारी / प्रशासनिक मजिस्ट्रेट की लिखित अनुमति के बिना किसी प्रकार की कोई बैठक नही
करेगा और न ही कोई जलूस निकालेगा।
(3)- कोई भी व्यक्ति वर्ग अथवा समुदाय किसी भी प्रकार का भड़काने वाला वक्तव्य नहीं देगा और न ही किसी प्रकार के इशारे करेगा और न नारे इत्यादि लगायेगा और न ही पम्पलेट आदि वितरित करेगा और न किसी प्रकार के प्रचार हेतु अपने सम्बन्धित उप जिलाधिकारी / प्रशासनिक मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना सार्वजनिक स्थल का उपयोग करेगा। (4)- कोई भी व्यक्ति वर्ग समुदाय या दल ऐसे कार्य नहीं करेगा अथवा ऐसे कोई वक्तव्य नहीं देगा
जो विभिन्न समुदाय की भावना को भड़काने वाला या उत्तेजना पैदा करने वाला हो या जिससे वर्ग
वैमनस्य असन्तोष या द्वेष उत्तपन्न हो।
5)- अपन पद के कृतव्यों की सेवा में लगे हुए राजकीय कर्मचारियों एवं सिख धर्म के अनुयाईयों
जिनके लिए तलवार कृपाण आदि धारण करना धार्मिक कर्तव्य है को छोड़कर कोई भी व्यक्ति
घातक हथियाल जैसे अग्नेयास्त्र तथा हस्त प्रयोगास्त्र जिसको किसी अपराध करने में प्रयोग किया
जा सकता है, को लेकर जनपद देहरादून की सीमा के अन्तर्गत किसी भी सार्वजनिक स्थान पर नहीं
जायेगा कोई भी व्यक्ति ईट-पत्थर सोडा वाटर की बोतले तथा अन्य किसी विस्फोटक पदार्थ
जिससे किसी व्यक्ति को चोट पहुँचने अथवा पहुचाये जाने की सम्भावना हो, को जनपद की सीमा
क्षेत्र में किसी भी स्थान पर एकत्रित नहीं करेगा तथा न ही उसे प्रयोग करेगा यह प्रतिबन्ध ड्यूटी पर
तनात अधिकारी / कर्मचारी या लाठी का सहारा लेकर चलने वाले वृद्ध या बीमार व्यक्ति पर लागू
नहीं होगा।

इस आदेश की प्रतियों सर्वसम्बन्धित को तत्काल प्रेषित की जाए वोटिसबा चस्पा करते हुए डुगडुगी पिटवाकर एवं समाचार पत्रों में प्रकाशित कराकर विस्तृत प्रचार-प्रसार करवाया जाये।
उपरोक्त प्रतिबन्धों में किसी प्रकार का शिथिलीकरण जिला मजिस्ट्रेट अथवा अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) को लिखित अनुरोध पर किया जा सकेगा, परन्तु इसके लिए यह आवश्यक होगा कि 48 घण्टे पूर्व लिखित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना होगा। यह आदेश आज दिनांक 09012022 से मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय | मुद्रा से जारी
किया गया।
स्थान- देहरादून
दिनांक 09.01.2022
gal
(डॉ० आर० राजेश कुमार 22 जिला मजिस्ट्रेट देहरादून।

प्रशासन ने हटाये होर्डिंग व राजनीतिक पोस्टर


देहरादून । भारत निर्वाचन आयोग द्वारा पांच राज्यों में की गई चुनाव की घोषणा के उपरान्त प्रदेश में आदर्श आचार सहिंता प्रभावी हो गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी डाॅ0 आर राजेश कुमार एवं डीआईजी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जन्मजेय खण्डूरी ने जनपद के नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत लगाए गए राजनैतिक होर्डिंग, पोस्टर, बैनर, फ्लेक्स आदि सामग्री को हटाये जाने के कार्य का औचक निरीक्षण किया।

इस दौरान सचिवालय तिरहा क्राॅस रोड़ माॅल, सर्वेचैक, नेहरू कालोनी, धर्मपुर मंडी, हर्रावाला में विभिन्न स्थानों पर चस्पा की गई राजनैतिक प्रचार-प्रसार सामग्री हटाने के कार्यों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिन स्थानों पर राजनैतिक प्रकृति की सामग्री चस्पा पाई गई उनको साथ चल रहे अधीनस्त कार्मिकों से हटवाते हुए संबंधित अधिकारियों को जनपद में सरकारी संपत्ति पर एवं अन्य स्थानों पर चस्पा की गई राजनैतिक प्रकृति की प्रचार-प्रसार यथाशीघ्र हटाने के निर्देश दिए।


इसके उपरान्त जिलाधिकारी डाॅ0 आर राजेश कुमार एवं डीआईजी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जन्मजेय खण्डूरी ने आईएसबीटी एवं जनपद की आशारोड़ी चैकपोस्ट का निरीक्षण कर कोविड संक्रमण के बढ़ते मामलों के दृष्टिगत जनपद की सीमावर्ती चैक पोस्टों पर अन्य राज्यों से आने वाले व्यक्तियों का पूर्ण विवरण प्राप्त करते हुए प्रवेश के दौरान एन्टीजन/आरटीपीसीआर टेस्ट आदि कार्यों की जानकारी प्राप्त की। इस दौरान संबंधित टीम द्वारा अवगत कराया गया कि आशारोड़ी चैकपोस्ट पर बाहरी क्षेत्र से आने वाले सभी व्यक्तियों जिनके पास टेस्ट रिर्पोट नहीं है उनकी चैकपोस्ट पर बनाए गए सैंपलिंग केन्द्र में मौके पर ही सैंपलिंग की जा रही है। आज हुई सैंपलिंग में 4 व्यक्ति पाॅजिटिव पाए गए। आईएसबीटी पे निरीक्षण के दौरान बिना मास्क के घूम रहे 12 व्यक्तियों के नकद चालान किए गए।


निरीक्षण के दौरान मुख्य कोषाधिकारी रोमिल चैधरी, उपकोषाधिकारी राजीव गुप्ता, सहित संबंधित अधिकारी एवं कार्मिक उपस्थित रहे।

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