दून में डेढ़ करोड़ की कर चोरी के दो मामले पकड़े, जांच जारी

पूरा कर जमा करने पर जुर्माने से बच सकते हैं वर्ना सख्त एक्शन के लिए रहें तैयार- यशपाल सिंह, उपायुक्त ,राज्य कर विभाग

अविकल उत्तराखंड

देहरादून। राज्य कर विभाग की विशेष अनुसंधान शाखा ने देहरादून के दो व्यापारियों के चार ठिकानों पर छापेमारी की कार्यवाही की गयी. कार्यवाही में करीब डेढ़ करोड़ रूपए की कर चोरी पकड़ी गई।

मिली जानकारी के मुताबिक हर्रावाला स्थित Nu Wood industries (handi crafts manufacturer व स्मार्ट सिटी के लिए वाटर सप्लाई  सिस्टम के ठेकेदार गुरुनाम (JV) को कर चोरी का दोषी पाया गया।

विशेष अनुसंधान शाखा की दो टीमों ने कार्यवाही को अंजाम दिया. मिली जानकारी के मुताबिक हर्रावाला स्थित एक फैक्ट्री के मालिक पूरा कर जमा नहीं कर रहे हैं और आईटीसी का गलत फायदा उठा रहे थे। जांच टीम ने अभिलेख जांच में आता चला कि रिवर्स चार्ज की करदेयता भी छिपाया गया।

विशेष अनुसंधान शाखा के उपायुक्त यशपाल सिंह ने बताया कि लक्ज़री कारों की खरीद, विदेश यात्राओं और अन्य कई सेवाओं पर अदा किए गए कर का लाभ आईटीसी के रूप में नहीं मिलता है, जबकि व्यापारी ने इनका लाभ लिया था. इसके अलावा माल मंगाने/भेजने में यदि भाड़े पर ट्रांसपोर्टर कर अदा नहीं कर रहा है तब कर अदा करने का दायित्व भाडा चुकाने वाले अर्थात माल भेजने या पाने वाले का होता है जिसे “रिवर्स चार्ज पर कर अदायगी” कहा जाता है. व्यापारी, भाड़े पर रिवर्स चार्ज पर पूरा कर अदा नहीं कर रहे थे.

दूसरे मामले में एक ठेकेदार के द्वारा गलत आईटीसी लिए जाने और कम कर अदा किए जाने के प्रकरण में छापेमारी की कार्यवाही की गयी है. दोनों ही मामले व्यापारियों के रिटर्न की स्क्रूटिनी से पपता चले। जांच दल में सहायक आयुक्त जयदीप सिंह रावत, राज्य कर अधिकारी सुधीर चंदोला, सुनील रावत, सुश्री मोनिका पन्त और राज्य कर निरीक्षक डॉ. संगीता बिजल्वाण शामिल थे.

विशेष अनुसंधान शाखा उपायुक्त यशपाल सिंह ने बताया कि जीएसटी लगते समय जुलाई 2017 से अक्टूबर 2018 के शुरूआती पंद्रह महीनों तक टीडीएस की व्यवस्था न होने का ठेकेदारों ने अनुचित लाभ उठाया है. संविदाकारों को हुए भुगतानों की ट्रेज़री से सूचना जुटाते हुए इस प्रकार के मामलों की जांच की जा रही है और उचित कर अदा न करने वालों, विशेषकर ठेकेदारों पर विभाग की कड़ी नज़र है. जल्द ही इस प्रकार के और मामलों का खुलासा किया जाएगा. उन्होंने ऐसे संविदाकारों को परामर्श दिया कि यदि वे स्वयं ही पूरा कर जमा कर देते हैं तो जुर्माने से बच सकते हैं अन्यथा उन्हें सख्त विभागीय कार्यवाही के लिए तैयार रहना चाहिए.

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