नकल माफिया हाकम जमानत मिलने के बाद भी जेल से बाहर नहीं आ पायेगा

हाकम सिंह को मिली जमानत पर अभी जेल में ही रहेगा


स्पेशल विजिलेंस कोर्ट ने एक अन्य आरोपी को दी जमानत

अविकल उत्तराखण्ड


देहरादून। उत्तराखण्ड में चल रही बर्फीली हवाओं के बीच एक हॉट न्यूज़ भी सामने आयी। मसला नकल माफिया हाकम सिंह से जुड़ा है। बेहद ऊंची पकड़ रखने वाला व लगभग 6 महीने से जेल में बन्द हाकम सिंह को जमानत मिल गयी है। लेकिन अभी हाकम सिंह जेल की सींखचों से बाहर नहीं आ पाएंगे।

वीडीओ/वीपीडीओ भर्ती घोटाले में हाकम सिंह और संजीव चौहान को स्पेशल विजिलेंस कोर्ट से जमानत मिल गई है। लेकिन, अन्य परीक्षा घपलों और गैंगस्टर केस में भी आरोपी होने के कारण वह अभी जेल में ही रहेंगे।


हाकम सिंह और संजीव चौहान की ओर से स्पेशल विजिलेंस कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दी गई थी। आरोपियों की ओर से उनके वकील आरिफ बेग ने कोर्ट मे दलील दी कि इस मामले से उनका कोई लेना-देना नहीं है, पुलिस ने उन्हें झूठा फंसाया है। इस मामले में एक आरोपी को पहले भी जमानत दी जा चुकी है। लिहाजा, उन्हें भी जमानत दे दी जाए।


अभियोजना पक्ष की ओर से तर्क दिया गया कि दोनों शातिर आरोपी हैं और कई परीक्षा धांधलियों में शामिल रहे हैं। इन्हें जमानत मिली तो ये गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। केस डायरी का अवलोकन करने के बाद अदालत ने माना कि इन दोनों के नाम एफआईआर में दर्ज नहीं हैं और आरोपियों के कितने रुपए लिए, इस बात के भी पुख्ता साक्ष्य नहीं है।

स्पेशल विजिलेंस जज बृजेेंद्र सिंह की अदालत ने प्रथम दृष्टया अपराध में संलिप्तता से इंकार करते हुए दोनों को जमानत दे दी। जमानत के लिए दोनों को 50-50 हजार रुपए के निजी मुचलकों और इतनी ही राशि के दो-दो जमानती प्रस्तुत करने होंगे।

हाकम सिंह के कई नेताओं व अधिकारियों से गहरे सम्बंध रहे हैं। इन्हीं रिश्तों के बूते हाकम सिंह ने भर्ती घोटाले कर अकूत सम्पत्ति बनाई।

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