Recruitment scam-अब दारोगा भर्ती घोटाले के दोषियों पर दर्ज होगा मुकदमा

कांग्रेस काल में 2015- 16 में 339 उप निरीक्षकों की भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी के दोषियों पर मुकदमा दर्ज करने के दिये आदेश

अविकल उत्तराखंड

Standard। सीएम धामी के कड़े रुख के बाद उत्तराखंड शासन ने कांग्रेस काल में 2015-16 को 339 पदों पर हुई दारोगा भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी करने वाले दोषियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज करने का निर्णय लेते हुए विजिलेंस को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इस बाबत कार्मिक अपर सचिव ललित मोहन रयाल ने विजिलेंस को पत्र जारी किया है। sub inspector recruitment scam

पत्र में लिखा है कि पंतनगर कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष 2015-16 में संचालित 339 उत्तराखण्ड पुलिस उपनिरीक्षक भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र परीक्षा से पूर्व लीक कर / ओ०एम०आर० शीट में छेड़छाड़ कर कुछ परीक्षार्थियों को लाभ पहुंचाए जाने के प्रकरण में दोषियों के विरूद्ध धारा 420/466/467/201/120बी भा०द०वि० उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम 1998 की धारा 3, 45, 7, 9, 10 तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधन 2018) की धारा 7 (ए). 12,13 (1) (ए), 13 (2) में अभियोग पंजीकृत किये जाने का अनुरोध किया है।

देखें मूल पत्र का सार

प्रेषक,

ललित मोहन रयाल,

अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

निदेशक

सतर्कता अधिष्ठान, उत्तराखण्ड देहरादून।

कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-5 देहरादून: दिनांक 07 अक्टूबर, 2022 विषय:- वर्ष 2015-16 में आयोजित उत्तराखण्ड पुलिस उपनिरीक्षक भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र परीक्षा से पूर्व लीक कर / ओ०एम०आर० शीट में छेड़छाड़ कर कुछ परीक्षार्थियों को लाभ पहुंचाए जाने सम्बन्धी प्रकरण के दोषियों के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत किये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या:- स०अ० / खुली-20 / 2022 / 1861, दिनांक: 22.09.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा पंतनगर कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष 2015-16 में संचालित 339 उत्तराखण्ड पुलिस उपनिरीक्षक भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र परीक्षा से पूर्व लीक कर / ओ०एम०आर० शीट में छेड़छाड़ कर कुछ परीक्षार्थियों को लाभ पहुंचाए जाने के प्रकरण में दोषियों के विरूद्ध धारा 420/466/467/201/120बी भा०द०वि० उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम 1998 की धारा 3, 45, 7, 9, 10 तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधन 2018) की धारा 7 (ए). 12,13 (1) (ए), 13 (2) में अभियोग पंजीकृत किये जाने का अनुरोध किया है।

2

उक्त कम में प्रकरण की गम्भीरता को देखते हुए शासन स्तर पर सम्यक् विचारोपरान्त उपर्युक्त प्रस्ताव पर सहमति प्रदान करते हुए दोषियों के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया है।

3 अतः तत्कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया प्रश्नगत प्रकरण में तदनुसार तत्काल अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

Signed by Lalit Mohan Rayal Date: 07-10-2022 12:38:37

(ललित मोहन रयाल )

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