ट्रांसफर के बाद नयी तैनाती स्थल पर जॉइन करने के बाद शिक्षक को मूल विद्यालय में भेजा जाएगा
शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम का नया आदेश
अविकल उत्त्तराखण्ड
देहरादून। चुनाव आचार संहिता से ठीक पूर्व सैकड़ों शिक्षकों के तबादले लटक गए हैं। न तो शिक्षक कार्यमुक्त किये जायेंगे। और अगर किसी शिक्षक ने तबादले के बाद नयी जगह तैनाती कर भी ली है तो आदेश निरस्त कर उस शिक्षक को मूल विद्यालय में वापस भेज दिया जाएगा।
शिक्षक ट्रांसफर पर काफी किरकिरी होने के बाद एक और जारी शासनादेश में शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने यह ताजे आदेश किये। और महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा को उचित कार्रवाई करने को कहा है।
उधर, सचिव के आदेश के बाद विद्यालयी शिक्षा के महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने बेसिक व माध्यमिक शिक्षा के निदेशक को भेजे आदेश में साफ कहा कि किसी शिक्षक को कार्यमुक्त व कार्यभार ग्रहण न कराएं। (देखें नीचे मूल आदेश)
गौरतलब है कि आचार संहिता से ठीक पूर्व मीनाक्षी सुंदरम व अन्य अधिकारियों के आदेश से ताबड़तोड़ अव्यवहारिक ट्रांसफर कर दिए गए थे। थोक के भाव हुए ट्रांसफर पर काफी हो हल्ला मचा और सिस्टम पर कई सवाल भी उठे। अब फिर उन तबादलों को रोकने के लिए शासन नये नये आदेश जारी कर रहा है।
उत्तराखण्ड शासन,
माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-1
संख्या- 137 Xxiv-8-1/22-13(05)/2021 देहरादून: दिनांक: 12 जनवरी, 2022
कार्यालय ज्ञाप
माध्यमिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत शासनादेश संख्या-87, 90, 91, 92, 94 दिनांक 07.01.2022 एवं बेसिक शिक्षा विभाग के शासनादेश संख्या- 78 79 80 दिनांक 07. 01.2022 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से शिक्षकों/ कार्मिकों के स्थानान्तरण हेतु महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा को अनुमति प्रदान की गयी है।
इस सम्बन्ध में महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड द्वारा अपने पत्र संख्या-10259 / शिविर, दिनांक 12.01.2022 द्वारा अवगत कराया गया है, उनके द्वारा उक्त शासनादेशों के क्रम में अग्रेत्तर कोई आदेश निर्गत नहीं किया गया है। उल्लेखनीय है कि दिनांक 08.01.2022 के अपराहन 03:30 बजे से राज्य में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गयी है। अतः उक्त के दृष्टिगत इस सम्बन्ध में यह निर्देशित किया जाता है कि प्रश्नगत प्रकरण में महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा द्वारा कोई आदेश निर्गत न होने एवं राज्य में प्रभावी आदर्श आचार संहिता के दृष्टिगत उपरोक्त वर्णित आदेशों के क्रम में किसी भी कार्मिक के कार्यमुक्ति एवं कार्यभार कोई कार्यवाही न की जाय तथा इस मध्य यदि किसी कार्मिक द्वारा स्थानान्तरित स्थल से कार्यमुक्त होकर नवीन स्थल पर कार्यभार ग्रहण कर लिया गया है तो उसे निष्प्रभावी करते हुए उन्हें उनकी मूल तैनाती स्थल (स्थानान्तरण से पूर्व विद्यालय) पर ही
अग्रेत्तर आदेशों तक बनाये रखना सुनिश्ति किया जाता है। उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।
(आर० मीनाक्षी सुन्दरम्)
सचिव के आदेश के बाद विद्यालयी शिक्षा के महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने बेसिक व माध्यमिक शिक्षा के निदेशक को भेजे आदेश में साफ कहा कि किसी शिक्षक को कार्यमुक्त व कार्यभार ग्रहण न कराएं
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