कोर्ट के आदेश के बाद सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया शुरू

जिलेवार 451 पदों पर होगी भर्ती

अविकल उत्त्तराखण्ड

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देहरादून। हाईकोर्ट से अनुमति मिलने के बाद शिक्षा विभाग ने प्राइमरी स्कूलों में सहायक अध्यापक के 451 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है।
निदेशक प्रारंभिक शिक्षा ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिखकर उत्तराखड राजकीय प्रारंभिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली-2012 के तहत 451 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं।

पत्र की मूल भाषा

विषय: माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड में जनहित याचिका संख्या – 46 / 2021 अनु पन्त बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में दिनांक 22-09-2021 को पारित निर्णय के क्रम में सहायक अध्यापक (प्राथमिक) के रिक्त पदों को भरे जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनोदश संख्या- W 121 / XXIV-A-1 / 2021-18 / 2018 दिनांक 21 अक्टूबर, 2021 द्वारा जनहित याचिका संख्या-46 / 2021 में मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22-09-2021 के अनुपालन में विभागान्तर्गत सहायक अध्यापक (प्राथमिक) के कुल 451 रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया यथानियम प्रारम्भ किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी हैं। उक्त के अतिरिक्त अवमानना वाद संख्या – 21/ 2019 में मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09-09-2021 के अनुपालन में भी समयान्तर्गत नियमानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

उपरोक्त के क्रम में अवगत कराना है कि दूरभाष पर प्राप्त करायी गयी सूचना के अनुसार प्रारम्भिक शिक्षा संवर्ग के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की पदोन्नति, सेवानिवृत्ति आदि के आधार पर सहायक अध्यापक (प्राथमिक) के उपलब्ध 451 रिक्त निम्नवत हैं।

उक्त के क्रम में यह भी अवगत कराना है कि सहायक अध्यापक (प्राथमिक) के दिव्यांगजन के बैकलॉग के पदों को भरे जाने के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड में अवमानना वाद संख्या – 21/ 2019 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 09-09-2021 को निर्णय पारित किया गया। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का क्रियात्मक अंश निम्नवत् है

In view of the subsequent developments, principally the grievance of the petitioners stand redressed, and hence the contempt petition is closed, subject to the condition that the respondents complete the process of slection as contemplated by the communication dated 08-09-2021, within a period of two months from the date of the production of a certified still sa unsatisfied, and the process of selection is not resorted to as directed, it will be left open for them to reapproached the Court by filing a contempt petition.

(Sharad Kumar Sharma, J.) 09-09-2021 माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड द्वारा अवमानना वाद में पारित उक्त निर्णय के क्रम में जनपदान्तर्गत सहायक अध्यापक प्राथमिक के पद के प्रति दिव्यांगजनों के बैकलॉग के पदों की पूर्ति हेतु विज्ञप्ति प्रकाशित की जानी होगी।

अतः शासनादेश संख्या- W 121 / XXIV-A-1 / 2021-18 / 2018 दिनांक 21 अक्टूबर, 2021 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति एवं माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड के निर्णय दिनांक 22-09-2021 तथा 09-09-2021 के क्रम में सहायक अध्यापक (प्राथमिक) के 451 रिक्त पदों को भरे जाने हेतु उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012 (यथा संशोधित) के प्राविधानानुसार आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

संलग्न :- यथोपरि।

भवदीय (आर० के० उनियाल) प्र० निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड

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