फरमान- शिक्षा विभाग के दो दिन में पुस्तक खरीद आदेश से मची खलबली

शैक्षणिक स्टाफ बोर्ड एग्जाम में बिजी। और 2021-2022 वित्तीय वर्ष में ही पुस्तक खरीदने के हुए आदेश। वित्तीय वर्ष खत्म होने में मात्र दो दिन बचे

वित्तीय वर्ष खत्म होने पर आयी पुस्तकें खरीदने की याद

अविकल उत्त्तराखण्ड

देहरादून। आर्डर…आर्डर… आर्डर…वित्तीय वर्ष खत्म होने में महज दो दिन रह गए हैं। और अधिकांश शैक्षणिक स्टाफ बोर्ड एग्जाम में व्यस्त हैं।लेकिन आधचर्यजनक सच्चाई यह है कि राज्य के प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों को पुस्तकालय विकास हेतु भारत सरकार से अनुमोदित धनराशि के अर्न्तगत इसी वित्तीय वर्ष में पुस्तकें कय किये जाने के लिये आदेशित किया गया है। ऐसे में 2021-2022 वित्तीय वर्ष के कुछ ही घण्टे में पुस्तकें कैसे खरीदी जा सकेंगी। इस आदेश के बाद विद्यालय प्रबंधन के हाथ पांव फूल गए हैं।

राज्य परियोजना निदेशक बंशीधर तिवारी ने 29 मार्च को सभी जनपदों कर मुख्य शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिख पुस्तक खरीदने के आदेश किये हैं।

विद्यालय में पुस्तकालयों को सशक्त बनाने हेतु यह एक अच्छा प्रयास है परन्तु वर्तमान में बोर्ड परीक्षायें 28 मार्च से प्रारम्भ हो चुकी हैं जो कि 19 अप्रैल तक चलेंगी जिसमें अधिकांश माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्य बोर्ड परीक्षा में केन्द्र व्यवस्थापक व विद्यालयों के समस्त शिक्षक अन्य परीक्षा केन्द्रों पर कक्ष निरीक्षक के महत्वपूर्ण दायित्व निभा रहे हैं ।

पुस्तकें क्रय करने का आदेश मंगलवार 29 मार्च को किया गया है तथा वित्तीय वर्ष समाप्त होने में मात्र दो दिन शेष हैं। ऐसे में प्रश्न यह उठता है कि विद्यालय किस प्रकार से इन पुस्तकों को समयान्तर्गत नियमानुसार क्रय कर सकेंगे। जबकि इसके लिये एस.एम. सी. से प्रस्ताव भी पारित किया जाना आवश्यक होता है। दुर्गम में स्थित विद्यालयों के लिये यह कार्य और भी कठिन हो जाता है। इस प्रकार के आदेशों से सरकारी योजना के उद्देश्यों की पूर्ति पूर्ण नही हो पाती ।

उत्तराखण्ड सभी के लिये शिक्षा परिषद राज्य परियोजना कार्यालय तपोवन मार्ग ननूरखेड़ा रायपुर देहरादून के पत्रांक रा.प.का. / 1656 / पेडा / lib/ 2021-22 दिनांक 29 मार्च 2022 के द्वारा राज्य के प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों को पुस्तकालय विकास हेतु भारत सरकार से अनुमोदित धनराशि के अर्न्तगत इसी वित्तीय वर्ष में पुस्तकें कय किये जाने के लिये आदेशित किया गया है।

देखें आदेश

सेवा में,
मुख्य शिक्षा अधिकारी /
जिला परियोजना अधिकारी, समस्त जनपद उत्तराखण्ड ।
पत्रांक :
विषय :
रा०प०का० / 1656 / पैडा०/Lib. / 2021-22 दिनांक 29 मार्च, 2022 पुस्तकालय विकास हेतु भारत सरकार से अनुमोदित धनराशि के अन्तर्गत पुस्तकें क्रय किये जाने हेतु विद्यालयों को धनराशि उपलब्ध कराये जाने विषयक।
महोदय,
उपर्युक्त विषयक आप अवगत हैं कि भारत सरकार द्वारा समग्र शिक्षा की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट 2021-22 में राजकीय विद्यालयों हेतु पुस्तकालय अनुदान की धनराशि अनुमोदित की गयी है तथा इस धनराशि का उपयोग विगत सत्र में भारत सरकार के पत्र F.No. 22 4/2019-IS- 4 दिनांक 21 जनवरी, 2020 दिये गये दिशा-निर्देशों के आधार पर किया जाना है। इस संदर्भ में इस कार्यालय स्तर से पूर्व में भी पत्र संख्या रा०प०का०/105/पैडा०/ पुस्तकालय / 2020-21 दिनांक 09 जून 2020 के द्वारा आवश्यक दिशा-निर्देश जनपदों को दिये गये हैं।
भारत सरकार से प्राप्त अनुमोदन के अनुरूप धनराशि सम्बन्धित प्रारम्भिक एवं माध्यमिक स्तर के विद्यालयों को उनके SNA खातों में Limit के रूप में जारी कर दी गयी है जिसका विवरण संलग्नक-1 पर दिया गया है। विद्यालय स्तर से पुस्तकालय से सम्बन्धित पुस्तकें निम्नलिखित दो प्रकार से क्रय की जानी हैं
भारत सरकार से स्वीकृत धनराशि की 80% धनराशि के अन्तर्गत
भारत सरकार द्वारा दिये गये निर्देशानुसार प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट स्तर के प्रत्येक विद्यालय हेतु स्वीकृत कुल धनराशि के 80% तक की धनराशि
से NCERT, NBT, CIIL, Sahitya Academy एवं I&B प्रकाशन की पुस्तकें क्रय की जानी हैं।
राज्य स्तरीय पुस्तकालय विकास समिति द्वारा विद्यालयों हेतु NCERT, NBT, CIIL, Sahitya Academy एवं I&B प्रकाशन की पुस्तकें चयनित की गयी हैं तथा सूची उपलब्ध करायी जा रही है जो कि तत्काल विद्यालयों को उपलब्ध करायी जानी है।
• प्रत्येक विद्यालय द्वारा उपलब्ध करायी जा रही सूची के आधार पर विद्यालय के स्तरानुसार
चयनित आयु आधारित पुस्तकें ही क्रय की जायेंगी।
पुस्तकें सम्बन्धित फर्म/फर्म के अधिकृत विक्रेता के माध्यम से क्रय की जा सकती हैं।
पुस्तकें किसी भी दशा में निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर क्रय नहीं की जायेंगी। इस सम्बन्ध में विद्यालय फर्म / अधिकृत विक्रेता से पुस्तकों के मूल्य में छूट दिये जाने का प्रयास करें तथा यदि छूट देय हो तो इस छूट के बराबर मूल्य की अतिरिक्त पुस्तकें क्रय कर ली जांय । • विद्यालय राज्य परियोजना कार्यालय स्तर से उपलब्ध करायी गयी पुस्तकों की सूची में से ही
पुस्तकें क्रय की जायेंगी। यदि किसी भी विद्यालय द्वारा उक्त के अतिरिक्त पुस्तकें क्रय की जाती हैं तो शिकायत प्रप्त होने पर सम्बन्धित के विरूद्ध यथावश्यक कार्यवाही की जायेगी। पुस्तकालय की पुस्तकों को क्रय किये जाने हेतु दी जा रही धनराशि का उपभोग इसी वित्तीय वर्ष में किया जाना आवश्यक है।
Minutes 2021-22
भारत सरकार से स्वीकृत धनराशि की अवशेष 20% धनराशि के अन्तर्गत
• भारत सरकार द्वारा प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट स्तर के प्रत्येक विद्यालय हेतु स्वीकृत कुल धनराशि की 20% धनराशि से क्षेत्रीय भाषा एवं साहित्य से सम्बन्धित पुस्तकें क्रय की जानी हैं।
राज्य स्तरीय पुस्तकालय विकास समिति द्वारा विद्यालयों हेतु क्षेत्रीय भाषा / साहित्य से सम्बन्धित पुस्तकें चयनित की गयी हैं तथा सूची उपलब्ध करायी जा रही है जो कि तत्काल विद्यालयों को उपलब्ध करायी जानी है।
• प्रत्येक विद्यालय द्वारा उपलब्ध करायी जा रही सूची में से विद्यालय के स्तरानुसार आयु आधारित पुस्तकों का चयन करते हुए पुस्तकें क्रय की जायेंगी।
पुस्तकें सम्बन्धित प्रकाशन / फर्म के अधिकृत विक्रेता के माध्यम से क्रय की जा सकती हैं। पुस्तकें किसी भी दशा में निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर क्रय नहीं की जायेंगी। इस सम्बन्ध में विद्यालय फर्म / अधिकृत विक्रेता से पुस्तकों के मूल्य में छूट दिये जाने का प्रयास करें तथा यदि छूट देय हो तो इस छूट के बराबर मूल्य की अतिरिक्त पुस्तकें क्रय कर ली जांय ।
विद्यालय, पुस्तकें राज्य परियोजना कार्यालय स्तर से उपलब्ध करायी गयी पुस्तकों की सूची में से ही क्रय करेंगे। यदि किसी भी विद्यालय द्वारा उक्त के अतिरिक्त पुस्तकें क्रय की जाती हैं तो शिकायत प्रप्त होने पर सम्बन्धित के विरूद्ध यथावश्यक कार्यवाही की जायेगी।
अतः उक्त के साथ ही पूर्व में दिये गये निर्देशानुसार पुस्तकालय हेतु पुस्तकें वित्तीय वर्ष 2021-22 में क्रय किये जाने हेतु तत्काल आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। संलग्नक- उक्तवत्
भवदीय
(बंशीधर तिवारी)
राज्य परियोजना निदेशक

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