रुद्रप्रयाग। कैबिनेट मंत्री डॉ हरक सिंह रावत को रुद्रप्रयाग जिला न्यायालाय 3 माह का साधारण कारावास और एक हजार का अर्थदंड की सजा सुनाई है।

2012 विधानसभा चुनाव के दौरान हरक सिंह रावत और उनके समर्थकों पर सरकारी कर्मचारियों के साथ बदसलूकी और आचार सहिता का उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया था।पिछले 8 वर्षों से यह मामला रुद्रप्रयाग न्यायालय में चल रहा था। आज न्यायालय ने उन्हें तीन माह की साधारण कारावास व एक हजार का अर्थदंड की सजा उन्हें सुनाई। हालांकि हालांकि, अपीलीय अवधि तक कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है