राज्य सरकार को तीन सप्ताह में जवाब पेश करने का आदेश
हरिद्वार के स्वयं सहायता समूह की याचिका पर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई
अविकल उत्त्तराखण्ड
नैनीताल। भाजपा सरकार को एक और झटका। हाईकोर्ट ने टेक होम राशन आपूर्ति की टेंडर प्रकिया पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार से तीन सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है।
हरिद्वार के एक स्वयं सहायता समूह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देश के बावजूद आंगनबाड़ी केंद्रों में पुष्टाहार की सप्लाई के लिए जो टेंडर निकाले गए हैं, उसमे स्वयं सहायता समूहों को वरीयता नहीं दी गई है।
टेंडर के लिए राज्य सरकार ने जो शर्ते रखी हैं उन्हें राज्य के स्वयं सहायता समूह पूरी नही कर पा रहे हैं। याचिका में कहा गया है कि सरकार ने टेंडर प्रक्रिया में अब प्राइवेट कम्पनियो को भी हिस्सा लेने की छूट दे दी है।
सोमवार को न्यायाधीश न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकलपीठ में याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जारी आठ अप्रैल को जारी पुष्टाहार टेंडर प्रकिया पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार से तीन सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है।
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