हाईकोर्ट ने मंत्री पांडे, विधायक ठुकराल,चीमा व आदेश की गिरफ्तारी पर लगाई रोक

  2012 में जसपुर उधमसिंह नगर में  एक युवती के दूसरे समुदाय के युवक के साथ भागने पर हुआ था बवाल

विधायक राजकुमार, हरभजन सिंह चीमा और आदेश चोहान समेत 24 आरोपियों को मिली राहत
राज्य सरकार को चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश

अविकल उत्त्तराखण्ड

नैनीताल। उच्च न्यायालय ने आठ साल पहले जसपुर में हुए बवाल में नामजद शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे, विधायक राजकुमार ठुकराल, विधायक हरभजन सिंह चीमा, विधायक आदेश चौहान समेत 24 आरोपियों की गिरफ्तारी पर नैनीताल हाईकोर्ट रोक लगा दी है। अदालत ने प्रदेश सरकार को चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।

Nainital highcourt jaspur

यूएस नगर कोर्ट ने जारी किए थे गिरफ्तारी वारंट

कुछ दिन पूर्व पेशी में नहीं आने पर उधमसिंह नगर जिला अदालत ने सभी आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिए थे। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे समेत अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर जिला अदालत के आदेश की चुनौती दी।

न्यायाधीश न्यायमूर्ति एनएस धानिक की एकलपीठ ने मामले को सुनने के बाद निचली अदालत के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है।

Nainital highcourt jaspur

2012 में हुआ था जसपुर में बवाल

गौरतलब है कि 2012 में जसपुर में एक युवती के दूसरे समुदाय के युवक के साथ भागने के बाद लोगों ने बवाल मचा दिया था। गुस्साई भीड़ युवती को बरामदगी को लेकर सड़कों पर उतर आयी थी। पुलिस ने इस मामले में अरविंद पांडे, राजकुमार ठुकराल, हरभजन सिंह चीमा और आदेश चौहान समेत 24 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया।

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