सेक्स स्कैंडल-पीड़िता की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट की रोक, 14 अक्टूबर को होगी सुनवाई

सरकार के दबाव में नही दर्ज हो रहा विधायक पर मुकदमा

अविकल उत्त्तराखण्ड

नैनीताल। सेक्स स्कैंडल में घिरे भाजपा विधायक को आज उच्च न्यायालय ने जोर का झटका दिया। अदालत ने पीड़ित महिला की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए विधायक पत्नी के 5 करोड़ की रंगदारी के आरोप को भी खारिज कर दिया।

गौरतलब है कि भाजपा विधायक महेश नेगी की पत्नी ने पीड़िता पर 5 करोड़ की रंगदारी का आरोप लगाते हुए देहरादून में मुकदमा दर्ज करवा दिया था।

जबकि पीड़ित महिला अपनी बेटी और महेश नेगी के डीएनए जांच की मांग कर रही है। इस बाबत पीड़िता ने भी देहरादून पुलिस को तहरीर देकर मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। लेकिन पुलिस ने अभी तक विधायक महेश नेगी पर कोई मुकदमा दर्ज नही किया।

प्रतीक चित्र

इस मामले में विधायक महेश नेगी और पीड़िता को महिला आयोग व बाल आयोग से भी सुनवायी के नोटिस आ रहे हैं। इसके अलावा कुछ दिन पूर्व देहरादून पुलिस ने पीड़िता के ससुराल शामली जाकर बच्ची और उसके पिता की डीएनए रिपोर्ट की भी जांच की। पुलिस सूत्रों को शामली के सिविल अस्पताल में दोनों के डीएनए कराने के कोई प्रमाण नही मिले।

इधर, नैनीताल हाईकोर्ट में शुक्रवार को हुई सुनवाई में पीड़िता को अरेस्टिंग स्टे मिल गया है। इस मामले में अगली सुनवाई 14 अक्टूबर को होगी।

स्टे मिलने के बाद भाजपा विधायक महेश नेगी की पत्नी की ओर से दायर मुकदमे के भी कमजोर पड़ने की संभावना है। उधर, पीड़िता का आरोप है कि भाजपा सरकार के दबाव में देहरादून पुलिस विधायक महेश नेगी के खिलाफ मुकदमा करने से डर रही है। पीड़िता अपनी तहरीर में खुला आरोप लगा चुकी है कि विधायक ने विभिन्न स्थानों में उसका शारीरिक शोषण किया।

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