अनिल चन्द्र पुनेठा, आई०ए०एस० (से0नि0), निवासी-प्लॉट नं0-200, रोड नं०-14, प्रशासन नगर, जुबिली हिल्स, हैदराबाद, (तेलंगाना), 500110 को राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्त
विपिन चन्द्र, निवासी-डी-2/338, पण्डारा रोड, नई दिल्ली-03 राज्य सूचना आयुक्त
विवेक शर्मा, एडवोकेट, निवासी-5, तेग बहादुर रोड, लेन नं0-3, डालनवाला, देहरादून राज्य सूचना आयुक्त नियुक्त
विपिन चन्द्र, निवासी-डी-2/338, पण्डारा रोड, नई दिल्ली-03 राज्य सूचना आयुक्त
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 15 की उपधारा (3) के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों के अधीन श्री राज्यपाल, श्री विपिन चन्द्र, निवासी-डी-2/338, पण्डारा रोड, नई दिल्ली-03 को राज्य सूचना आयुक्त के पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं।
2 यह नियुक्ति अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (6) के अधीन श्री विपिन चन्द्र द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी।
3 यह नियुक्ति उपरोक्त अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (1) एवं कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार की यथा संशोधित अधिसूचना ब्या- 635, दिनांक 24 अक्टूबर, 2019 के अनुरूप श्री विपिन चन्द्र द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 03 वर्ष की अवधि के लिए या पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए होगी।
4 राज्य सूचना आयुक्त को संदेय वेतन और भत्ते एवं सेवा के अन्य निर्बन्धन और शर्ते कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार की यथा संशोधित अधिसूचना दिनांक 24 अक्टूबर, 2019 के अधीन होगी।
विवेक शर्मा, एडवोकेट, निवासी-5, तेग बहादुर रोड, लेन नं0-3, डालनवाला, देहरादून राज्य सूचना आयुक्त नियुक्त
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 15 की उपधारा (3) के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों के अधीन श्री राज्यपाल, श्री विवेक शर्मा, एडवोकेट, निवासी-5, तेग बहादुर रोड, लेन नं0-3, डालनवाला, देहरादून को राज्य सूचना आयुक्त के पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं।
2 यह नियुक्ति अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (6) के अधीन श्री विवेक शर्मा द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी।
3 यह नियुक्ति उपरोक्त अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (1) एवं कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार की यथा संशोधित अधिसूचना संख्या- 635, दिनांक 24 अक्टूबर, 2019 के अनुरूप श्री विवेक शर्मा द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 03 वर्ष की अवधि के लिए या पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए होगी।
4 राज्य सूचना आयुक्त को संदेय वेतन और भत्ते एवं सेवा के अन्य निर्बन्धन और शर्ते कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार की यथा संशोधित अधिसूचना दिनांक 24 अक्टूबर, 2019 के अधीन होगी।
अनिल चन्द्र पुनेठा, आई०ए०एस० (से0नि0), निवासी-प्लॉट नं0-200, रोड नं०-14, प्रशासन नगर, जुबिली हिल्स, हैदराबाद, (तेलंगाना), 500110 को राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्त
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 15 की उपधारा (3) के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों के अधीन श्री राज्यपाल, श्री अनिल चन्द्र पुनेठा, आई०ए०एस० (से0नि0), निवासी-प्लॉट नं0-200, रोड नं०-14, प्रशासन नगर, जुबिली हिल्स, हैदराबाद, (तेलंगाना), 500110 को राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं।
2 यह नियुक्ति अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (6) के अधीन श्री अनिल चन्द्र पुनेठा द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी।
3 यह नियुक्ति उपरोक्त अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (1) एवं कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार की यथा संशोधित अधिसूचना संख्या- 635, दिनांक 24 अक्टूबर, 2019 के अनुरूप श्री अनिल चन्द्र पुनेठा द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 03 वर्ष की अवधि के लिए या पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए होगी।
4 राज्य मुख्य सूचना आयुक्त को संदेय वेतन और भत्ते एवं सेवा के अन्य निर्बन्धन और शर्ते कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार की यथा संशोधित अधिसूचना दिनांक 24 अक्टूबर, 2019 के अधीन होगी।
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