मुख्य सूचना आयुक्त व दो आयुक्त की नियुक्ति

अनिल चन्द्र पुनेठा, आई०ए०एस० (से0नि0), निवासी-प्लॉट नं0-200, रोड नं०-14, प्रशासन नगर, जुबिली हिल्स, हैदराबाद, (तेलंगाना), 500110 को राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्त

विपिन चन्द्र, निवासी-डी-2/338, पण्डारा रोड, नई दिल्ली-03 राज्य सूचना आयुक्त

विवेक शर्मा, एडवोकेट, निवासी-5, तेग बहादुर रोड, लेन नं0-3, डालनवाला, देहरादून राज्य सूचना आयुक्त नियुक्त

विपिन चन्द्र, निवासी-डी-2/338, पण्डारा रोड, नई दिल्ली-03 राज्य सूचना आयुक्त

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 15 की उपधारा (3) के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों के अधीन श्री राज्यपाल, श्री विपिन चन्द्र, निवासी-डी-2/338, पण्डारा रोड, नई दिल्ली-03 को राज्य सूचना आयुक्त के पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं।

2 यह नियुक्ति अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (6) के अधीन श्री विपिन चन्द्र द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी।

3 यह नियुक्ति उपरोक्त अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (1) एवं कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार की यथा संशोधित अधिसूचना ब्या- 635, दिनांक 24 अक्टूबर, 2019 के अनुरूप श्री विपिन चन्द्र द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 03 वर्ष की अवधि के लिए या पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए होगी।

4 राज्य सूचना आयुक्त को संदेय वेतन और भत्ते एवं सेवा के अन्य निर्बन्धन और शर्ते कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार की यथा संशोधित अधिसूचना दिनांक 24 अक्टूबर, 2019 के अधीन होगी।

विवेक शर्मा, एडवोकेट, निवासी-5, तेग बहादुर रोड, लेन नं0-3, डालनवाला, देहरादून राज्य सूचना आयुक्त नियुक्त

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 15 की उपधारा (3) के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों के अधीन श्री राज्यपाल, श्री विवेक शर्मा, एडवोकेट, निवासी-5, तेग बहादुर रोड, लेन नं0-3, डालनवाला, देहरादून को राज्य सूचना आयुक्त के पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं।

2 यह नियुक्ति अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (6) के अधीन श्री विवेक शर्मा द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी।

3 यह नियुक्ति उपरोक्त अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (1) एवं कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार की यथा संशोधित अधिसूचना संख्या- 635, दिनांक 24 अक्टूबर, 2019 के अनुरूप श्री विवेक शर्मा द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 03 वर्ष की अवधि के लिए या पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए होगी।

4 राज्य सूचना आयुक्त को संदेय वेतन और भत्ते एवं सेवा के अन्य निर्बन्धन और शर्ते कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार की यथा संशोधित अधिसूचना दिनांक 24 अक्टूबर, 2019 के अधीन होगी।

अनिल चन्द्र पुनेठा, आई०ए०एस० (से0नि0), निवासी-प्लॉट नं0-200, रोड नं०-14, प्रशासन नगर, जुबिली हिल्स, हैदराबाद, (तेलंगाना), 500110 को राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्त

आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव अनिल चंद्र पुनेठा मूलतः पिथौरागढ़ के निवासी है। पूर्व मुख्य सचिव धाराप्रवाह तेलुगु भाषा बोलते हैं। लोहाघाट में जन्मे अनिल चन्द्र पुनेठा ने बीए, एलएलबी दिल्ली विवि से किया। ग्रामीण विकास में एमए किया। उन्होंने इंग्लैंड की एंग्लिया विवि से भी पढ़ाई की। आंध्र प्रदेश सरकार ने उन्हें 1993 से 1996 तक लगातार तीन साल बेस्ट कलेक्टर का अवार्ड दिया। कई महत्वपूर्ण महकमे में बेहतर काम करते हुए भी कई पुरस्कार हासिल किए।वे जून 2019 में आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव पद से रिटायर हुए। 1984 बैच के आईएएस अनिल चंद्र पुनेठा को 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान केंद्रीय निर्वाचन आयोग के निर्देश नहीं मानने पर रिटायरमेंट से 1 महीने पहले ही मुख्य सचिव की कुर्सी छोड़नी पड़ी थी।2019 को केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने आंध्र प्रदेश के  DG intelligence A B वेंकटेश्वर के तबादले के निर्देश दिए थे। तत्कालीन मुख्य सचिव पुनेठा ने आदेश मानने से इनकार कर दिया था। नतीजतन एल वी सुब्रह्मण्यम को नया मुख्य सचिव बनाया गया। इस प्रकरण पर पुनेठा ने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में रिट भी दायर की। लेकिन वो खारिज कर दी गयी।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 15 की उपधारा (3) के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों के अधीन श्री राज्यपाल, श्री अनिल चन्द्र पुनेठा, आई०ए०एस० (से0नि0), निवासी-प्लॉट नं0-200, रोड नं०-14, प्रशासन नगर, जुबिली हिल्स, हैदराबाद, (तेलंगाना), 500110 को राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं।

2 यह नियुक्ति अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (6) के अधीन श्री अनिल चन्द्र पुनेठा द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी।

3 यह नियुक्ति उपरोक्त अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (1) एवं कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार की यथा संशोधित अधिसूचना संख्या- 635, दिनांक 24 अक्टूबर, 2019 के अनुरूप श्री अनिल चन्द्र पुनेठा द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 03 वर्ष की अवधि के लिए या पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए होगी।

4 राज्य मुख्य सूचना आयुक्त को संदेय वेतन और भत्ते एवं सेवा के अन्य निर्बन्धन और शर्ते कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार की यथा संशोधित अधिसूचना दिनांक 24 अक्टूबर, 2019 के अधीन होगी।

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