वित्त विभाग ने नई पेंशन योजना से कवर्ड कार्मिकों का ब्यौरा मांगा

अविकल उत्तराखंड

कवायद शुरू – नई पेंशन से कवर्ड कार्मिकों के बाबत लिया मुख्य सचिव की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में लिया जाएगा फैसला।

सभी विभागों को भेजा फार्मेट.30 सितम्बर तक फार्म भरकर भेजने के दिये निर्देश

पत्र की मूल भाषा

समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव / प्रभारी सचिव,

उतराखण्ड शासन

कृपया दित्त अनुभाग-10 उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या – 71/XXVII (10) / 2022 06 (01)/2021 दिनाक 02.06.2022 एवं ई-फाईल संख्या-54111 / 2022 दिनांक-02082022 का सन्दर्भ ग्रहण करे, जिसमें दिनाक 01.10.2005 से पूर्व जारी विज्ञप्ति व घोषित परिणाम के आधार पर चयनित ऐसे कार्मिक जो नई पेंशन योजना से आच्छादित है का विभागवार विवरण तत्काल वित्त विभाग को उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी थी. परन्तु आपके अधीनस्थ कतिपय विभागों द्वारा स्पष्ट रूप से सूचना शासन को उपलब नहीं करायी गयी है। New pension scheme

  1. अवगत कराना है कि प्रश्नगत प्रकरण अति महत्वपूर्ण होने के कारण मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में तत्काल एक बैठक प्रस्तावित किया जाना है। जिसमें राज्य के समस्त विभागों में कार्यरत नई पेंशन योजना से आच्छादित कार्मिकों के हित में निर्णय लिया जाना है। अतः उक्त के दृष्टिगत दिनाक 01. 10. 2005 से पूर्व जारी विज्ञप्ति व घाषित परिणाम के आधार पर चयनित ऐसे कार्मिक जो नई पेंशन योजना से आच्छादित है, का विभागवार विवरण निम्नवत् प्रारूप पर दिनाक 30.09 2022 तक उपलब्ध कराये जाने के निर्देश प्राप्त हुए है।

अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि दिनांक 01.10.2005 से पूर्व जारी विज्ञप्ति व घोषित परिणाम के आधार पर चयनित ऐसे कार्मिक जो नई पेंशन योजना से आच्छादित है. का विभागवार विवरण अपने अधीनस्थ विभागों से एकत्रित / संकलित कर अपनी संस्तुति / हस्ताक्षरोपरान्त उपरोक्त प्रारूप पर दिनांक 30. 09.2022 तक वित्त अनुभाग-10 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

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