ब्रेकिंग- राजनीतिक दबाव पर कार्मिक सचिव ने सर्विस रूल्स की याद दिलाई

देखें विस्तृत आदेश

22 जुलाई के कार्मिक सचिव अरविंद ह्यांकी के पत्र से साफ जाहिर है कि कुछ अधिकारी अपने सेवा सम्बन्धी मामलों को लेकर शासन में जबरदस्त प्रेशर बनाये हुए हैं। यह सिलसिला लंबे समय से चल रहा है

कार्मिक सचिव को जारी करना पड़ा पत्र- आल इंडिया सर्विस रूल्स का उल्लेख करते हुए आलाधिकारियों को दी नसीहत। राजनीतिक अथवा अन्य किसी प्रकार का दबाव बनाने की कोशिश ना करें

अविकल उत्त्तराखण्ड

देहरादून। भारतीय प्रशासनिक सेवा उत्तराखंड संवर्ग के सभी सदस्यों से द आॅल इंडिया सर्विस कंडक्ट रुल्स-1968 का पालन करने की अपेक्षा की गई है।

22 जुलाई, 2021
THE ALL INDIA SERVICES (CONDUCT) RULES, 1968 का परिपालन किये जाने के सम्बन्ध में।
महोदय / महोदया.
मुझे आपका ध्यान THE ALL INDIA SERVICES (CONDUCT) RULES, 1968 के नियम-18 की ओर आकृष्ट करते हुए यह स्पष्ट करने का निर्देश हुआ है कि संदर्भित नियम-18 के अनुसार संवर्ग के सदस्य द्वारा अपने सेवा सम्बंधी प्रकरणों को लेकर अपने उच्चतर प्राधिकारियों पर राजनैतिक अथवा किसी भी अन्य प्रकार का दबाव बनाने की चेष्टा करना निषिद्ध है। सुलभ संदर्भ हेतु संगत नियम 18 निम्नवत उद्धृत है
“18-Canvassing- No member of the Service shall bring or attempt to bring any political or other influence to bear upon any superior authority to further interests in respect of matters pertaining to his service under the Government.”
2 अतः संवर्ग के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि कृपया THE ALL INDIA SERVICES (CONDUCT) RULES, 1968 के उक्त संदर्भित नियम-18 का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करें। सन्दर्भित नियम के उल्लंघन की दशा में सम्बन्धित सदस्य / अधिकारी की सेवा पुस्तिका में यथोचित अंकन करने हेतु शासन की बाध्यता होगी।


सचिव कार्मिक एवं सतर्कता अरविंद सिंह हयांकी की ओर से 22 जुलाई जारी आदेश में कहा गया है कि नियम-18 के अनुसार संगर्व के सदस्य द्वारा अपने सेवा संबंधी प्रकरणों को लेकर अपने उच्च अधिकारियों पर राजनैतिक या किसी भी अन्य प्रकार का दबा बनाने की चेष्टा करना निषिद्ध है।


आदेश में सदस्यों से अपेक्षा की गई है कि नियम-18 का अक्षरंश पालन सुनिश्चित करें। नियम के उल्लंघन की दशा में संबंधित सदस्य/अधिकारी की सेवा पुस्तिका में यथोचित अंकन करने हेतु शासन की बाध्यता होगी।

यह है पत्र की मूल भाषा

THE ALL INDIA SERVICES (CONDUCT) RULES, 1968 का परिपालन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया.

मुझे आपका ध्यान THE ALL INDIA SERVICES (CONDUCT) RULES, 1968 के नियम-18 की ओर आकृष्ट करते हुए यह स्पष्ट करने का निर्देश हुआ है कि संदर्भित नियम-18 के अनुसार संवर्ग के सदस्य द्वारा अपने सेवा सम्बंधी प्रकरणों को लेकर अपने उच्चतर प्राधिकारियों पर राजनैतिक अथवा किसी भी अन्य प्रकार का दबाव बनाने की चेष्टा करना निषिद्ध है। सुलभ संदर्भ हेतु संगत नियम 18 निम्नवत उद्धृत है

“18-Canvassing- No member of the Service shall bring or attempt to bring any political or other influence to bear upon any superior authority to further interests in respect of matters pertaining to his service under the Government.”

2 अतः संवर्ग के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि कृपया THE ALL INDIA SERVICES (CONDUCT) RULES, 1968 के उक्त संदर्भित नियम-18 का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करें। सन्दर्भित नियम के उल्लंघन की दशा में सम्बन्धित सदस्य / अधिकारी की सेवा पुस्तिका में यथोचित अंकन करने हेतु शासन की बाध्यता होगी।

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