Highcourt- हाईकोर्ट में ठोस पैरवी नहीं करने पर दो उप महाधिवक्ता व ब्रीफ होल्डर हटाये

न्याय सचिव धनंजय चतुर्वेदी ने किए आदेश

अविकल उत्तराखंड

देहरादून/नैनीताल। उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल के समक्ष पैरवी / बहस करने के लिये उत्तराखण्ड राज्य की ओर से आबद्ध उप महाधिवक्ता अमित भट्ट, शेर सिंह व ब्रीफ होल्डर सिद्धार्थ बिष्ट की सेवा समाप्त कर दी गयी है। सचिव न्याय व विधि परामर्शी धनंजय चतुर्वेदी की ओर से इस आशय के आदेश जारी किए गए।

इसके अलावा महाधिवक्ता कार्यालय में शासकीय अधिवक्ता को भेजे पत्र में कहा गया है कि उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा कई फौजदारी मामलों से संबंधित रिट याचिकाएं / जमानत प्रार्थना पत्रों इत्यादि में राज्य की तरफ से प्रभावी पैरवी नहीं किए जाने के संबंध में घोर अप्रसन्नता व्यक्त की गई है।

देखें सभी आदेश

प्रेषक, धनंजय चतुर्वेदी, सचिव न्याय एवं विधि परामर्शी, उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में, शासकीय अधिवक्ता.महाधिवक्ता कार्यालय, मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल।

देहरादून: दिनांक 22 सितम्बर, 2022

विषय- फौजदारी मामलों से संबंधित रिट याचिकाएं / जमानत प्रार्थना पत्रों इत्यादि के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में स्पष्ट करना है कि मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा कई फौजदारी मामलों से संबंधित रिट याचिकाएं / जमानत प्रार्थना पत्रों इत्यादि में राज्य की तरफ से प्रभावी पैरवी नहीं किए जाने के संबंध में घोर अप्रसन्नता व्यक्त की गई है। अतः उच्च स्तर से प्राप्त निर्देशों के कम में निम्नांकित दिशा-निर्देशों का पालन करना सुनिश्चित करें:

  1. फौजदारी मामलों से संबंधित रिट याचिकाएं / जमानत प्रार्थना पत्रों आदि में जिस भी विधि अधिकारी को शासकीय अधिवक्ता द्वारा वाद में राज्य का पक्ष रखने हेतु प्रथम बार नामित किया गया हो, उसे अपरिहार्य परिस्थितियों को छोड़कर किसी भी स्थिति में परिवर्तित नहीं किया जाएगा, जिससे उक्त वाद में पैरवी करने वाले संबंधित विभाग के समक्ष भ्रम की स्थिति उत्पन्न न हो तथा जो भी विधि अधिकारी याद की स्थिति से भिज्ञ हो वे ही अग्रिम नियत तिथियों में राज्य का पक्ष रखे। विधि अधिकारी द्वारा अपने कर्तव्यों के निर्वहन में किसी प्रकार की लापरवाही किए जाने की स्थिति में यदि मा० उच्च न्यायालय द्वारा राज्य के पक्ष में कोई प्रतिकूल आदेश पारित किया जाता है तो इसके लिए संबंधित विधि अधिकारी स्वयं उत्तरदायी होगें।
  2. संबंधित विधि अधिकारी का यह दायित्व होगा कि जिन मामलों में उन्हें राज्य की ओर से नामित किया गया है, उनमें मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल के समक्ष नियत तिथि से पूर्व राज्य के संबंधित विभाग जैसे- पुलिस, राजस्व पुलिस इत्यादि से प्रतिशपथपत्र / पूरक शपथपत्र इत्यादि की सूचना प्रेषित कर प्रतिशपत्र इत्यादि मा०उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल के समक्ष दायर करवाना सुनिश्चित करेंगें। यदि वाद में प्रतिशपथपत्र इत्यादि दाखिल करने में राज्य के किसी विभाग जैसे- पुलिस विभाग इत्यादि द्वारा कोई लापरवाही की जाती है तो उक्त विधि अधिकारी संबंधित जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक एवं गृह सचिव को सूचित करेंगें।
  3. शासकीय अधिवक्ता को निर्देशित किया जाता है कि जिन फौजदारी मामलों में पुलिस / राजस्व पुलिस को पक्षकार बनाया जाता है, ऐसे प्रत्येक मामले में शासकीय अधिवक्ता अपर मुख्य सचिव गृह / सचिव गृह एवं पुलिस अधीक्षक / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को ई-मेल / फैक्स से सूचित करेंगें तथा इस संबंध में एक रजिस्टर (पंजिका) कार्यालय शासकीय अधिवक्ता में पोषित की जाएगी जिन मामलों में दिन प्रतिदिन प्रविष्टि की जाएगी।
  1. शासकीय अधिवक्ता को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने अधीन कार्य करने वाले समस्त विधि अधिकारियों को यथासम्भव रोस्टर के अनुसार समान मात्रा में फौजदारी मामलों में प्रतिशपथपत्र इत्यादि दायर करने हेतु नामित करेंगें ताकि प्रतिशपथपत्र दायर करने में होने वाले विलम्ब को समाप्त किया जा सके। यद्यपि शासकीय अधिवक्ता को यह अधिकार होगा कि वे किसी विशेष मामलें / वाद में तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अपने अधीन किसी भी विधि अधिकारी को राज्य की ओर से पैरवी करने हेतु नामित कर सकते हैं।
  2. शासकीय अधिवक्ता को निर्देशित किया जाता है कि वे राज्य की ओर से मा0 उच्च न्यायालय में लगाए जाने वाले प्रतिशपथ पत्र के विलम्ब इत्यादि की समीक्षा करने हेतु अपने अधीनस्थ समस्त विधि अधिकारियों की मासिक बैठक प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में करना सुनिश्चित करेंगें तथा इस संबंध में अपने अधीनस्थ समस्त विधि अधिकारियों के कार्यों का पर्यवेक्षण करते हुए उन्हें अपना मार्गदर्शन प्रदान करेंगें। उक्त समीक्षा बैठक की एक प्रति अनिवार्य रूप से सचिव, न्याय विभाग, उत्तराखण्ड शासन एवं महाधिवक्ता कार्यालय को प्रत्येक माह की 10 तारिख तक प्रेषित की जाएगी। अतः आपसे अपेक्षित है कि उपरोक्त दिशा-निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन करना सुनिश्चित

करें

भवदीय,

इनका अटैचमेंट समाप्त किया

प्रेषक,
संख्या /XXXVI-A-1/2022-105/2012T.C.
धनंजय चतुर्वेदी, सचिव न्याय एवं विधि परामर्शी, उत्तराखण्ड शासन ।
सेवा में,
महाधिवक्ता,
उत्तराखण्ड,
मा० उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल
न्याय अनुभाग-1
देहरादून: दिनांक 22 सितम्बर, 2022
विषय- मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल के समक्ष पैरवी / बहस करने के लिये उत्तराखण्ड राज्य की ओर से आबद्ध उप महाधिवक्ता की आबद्धता समाप्त किये जाने विषयक
महोदय,
उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त लिए गये निर्णयानुसार मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल के समक्ष राज्य की ओर से पैरवी / बहस किये जाने हेतु आबद्ध उप महाधिवक्ता श्री अमित भट्ट जिन्हें न्याय विभाग की अधिसूचना सं0 – 187 / XXXVI ( 1 ) / 2017-105/2012T.C. दिनांक 26.05.2017 द्वारा इस शर्त के साथ आबद्ध किया गया था कि राज्य सरकार उनकी आबद्धता किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के समाप्त कर सकती है, की आबद्धता तत्काल प्रभाव से समाप्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।
भवदीय,
प्रेषक,
धनंजय चतुर्वेदी, सचिव न्याय एवं विधि परामर्शी, उत्तराखण्ड शासन।
सेवा में,
महाधिवक्ता,
उत्तराखण्ड,
मा० उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल।
न्याय अनुभाग-1
देहरादून: दिनांक 22 सितम्बर, 2022
विषय- मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल के समक्ष पैरवी / बहस करने के लिये उत्तराखण्ड राज्य की ओर से आबद्ध उप महाधिवक्ता की आबद्धता समाप्त किये जाने विषयक
महोदय,
उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त लिए गये निर्णयानुसार मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल के समक्ष राज्य की ओर से पैरवी / बहस किये जाने हेतु आबद्ध उप महाधिवक्ता श्री शेर सिंह अधिकारी जिन्हें न्याय विभाग की अधिसूचना सं0-233 / XXXVI-A-1/2020-105/2012T.C. दिनांक 21.08.2020 द्वारा इस शर्त के साथ आबद्ध किया गया था कि राज्य सरकार उनकी आबद्धता किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के समाप्त कर सकती है, की आबद्धता तत्काल प्रभाव से समाप्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।
प्रेषक,
धनंजय चतुर्वेदी, सचिव न्याय एवं विधि परामर्शी, उत्तराखण्ड शासन ।
सेवा में,
महाधिवक्ता,
उत्तराखण्ड,
मा० उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल ।
न्याय अनुभाग-1
देहरादूनः दिनांक 22 सितम्बर, 2022
विषय- मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल के समक्ष पैरवी / बहस करने के लिये उत्तराखण्ड राज्य की ओर से आबद्ध ब्रीफ होल्डर की आबद्धता समाप्त किये जाने विषयक |
महोदय,
उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त लिए गये निर्णयानुसार मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल के समक्ष राज्य की ओर से पैरवी / बहस किये जाने हेतु आबद्ध ब्रीफ होल्डर, श्री सिद्धार्थ बिष्ट जिन्हें न्याय विभाग की अधिसूचना सं0-55 / XXXVI ( 1 ) / 2014-75/2007T.C. दिनांक 04.03.2014 द्वारा इस शर्त के साथ आबद्ध किया गया था कि राज्य सरकार उनकी आबद्धता किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के समाप्त कर सकती है, की आबद्धता तत्काल प्रभाव से समाप्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।
भवदीय,

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