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शिक्षा विभाग में बीमार शिक्षकों और कर्मचारियों का चिन्हीकरण शुरू, अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जाएगी

अविकल उत्तराखंड

देहरादून। शिक्षा विभाग में 50 साल से ज्यादा आयु के बीमार कार्मिकों के चिन्हीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। राज्य सरकार की ऐसे कार्मिकों को अनिवार्य सेवानिवृत्त करने की योजना है।
शिक्षा विभाग में ऐसे कार्मिकों का चिन्हीकरण शुरू हो गया है जो अस्वस्थ होने के कारण लंबे समय से विद्यालय/कार्यालय से अनुपस्थित रहते हैं अथवा उपस्थित रहने के बावजूद अपने कर्तव्य निर्वहन नहीं कर पाते हैं। इससे विद्यालय/कार्यालय के कार्य प्रभावित होते हैं तथा संबंधित का पद रिक्त न होने के कारण दूसरे शिक्षक/कार्मिक की पदस्थापना नहीं हो पाती है। राज्य सरकार की ऐसे कार्मियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने की योजना है।

Compulsory retirement

मूल आदेश

विषय: महोदय, राज्य कर्मचारियों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयक निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड ननूरखेड़ा, देहरादून के पत्रांक / प्रा०शि० – दो(02)/163-2017/8573-81/2022-23 दिनांक 02 अगस्त 2022 द्वारा अवगत कराया गया कि दिनांक 01.08.2022 को माननीय शिक्षा मंत्री जी की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में माननीय मंत्री जी द्वारा निर्देशित किया गया है कि कतिपय शिक्षक / कार्मिक गम्भीर बीमारी से ग्रस्त है तथा समय-समय पर चिकित्सीय व्यर्था के आधार पर लम्बे समय तक सौंपे गये कार्यों से विरत रहने के कारण शिक्षण / कार्यालय कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, जिसके दृष्टिगत ऐसे शिक्षक / कार्मिकों को चिन्हित करते हुए अनिवार्य सेवानिवृत्ति प्रदान की जाय।

उपरोक्त के क्रम में यह भी अवगत कराया गया है कि राज्याध्यीन सेवाओं में कार्यरत कार्मिकों से कर्मचारी आचरण नियमावली तथा विभिन्न सेवा नियमावलियों के अधीन उनको दिये गये दायित्वों का पूर्णतः पालन करने की अपेक्षा की जाती है, लेकिन उक्त के बावजूद भी विद्यालयी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत कार्यरत शिक्षक / कार्मिक अपेक्षित कार्य दायित्व निर्वहन में शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं होने के फलस्वरूप या तो दीर्घ अवधि से विद्यालय / कार्यालय से अनुपस्थित रहते है अथवा उपस्थित रहने के बावजूद भी निर्धारित कर्तव्य निर्वहन नहीं कर पाते है, जिससे सीपे गये कार्य प्रभावित होते है तथा सम्बंधित का पद रिक्त न होने के कारण दूसरे शिक्षक / कार्मिक की पदस्थापना नहीं हो पाती है तद्क्रम में दिल हस्त पुस्तिका खण्ड-दो भाग- II-VI के नियम 56 के प्रावधानों के अधीन शासनादेश संख्या-131/ कार्मिक- (2)/2002 दिनांक 20 फरवरी 2002 द्वारा ऐसे निःशक्त कार्मिक के लिए अनिवार्य सेवानिवृत्ति की व्यवस्था विद्यमान है।

उक्त के साथ ही शासनादेश संख्या-905/XXIV (1)/2019-09/2019, शिक्षा अनुभाग-1 (बेसिक) दिनांक 23.09.2019 द्वारा कार्मिक एवं सर्तकता अनुभाग-2 उत्तराखण्ड शासन के अशासकीय पत्र संग-264/XXX (2) 2019-55(2)/2019-55(2)/2001 दिनांक 27 अगस्त 2019 एवं पत्र संख्या-218/ XXX (2)/19-55(2)/2001 दिनांक 24 जुलाई 2019 में विहित व्यवस्था के तहत विभाग के अन्तर्गत 50 वर्ष आयु पूर्ण करने वाले प्रत्येक अधिकारी / कर्मचारी के सम्बंध में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक प्रतिवर्ष नियमित रूप से कराये जाने के निर्देश दिये गये है।

अतः संदर्भित पत्र एवं शासनादेश की प्रति आपको इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि आप अपने विकास खण्ड के अन्तर्गत उक्त शासनादेश से आच्छादित निःशक्त कार्मिकों (खण्ड शिक्षा अधिकारी अपने विकास खण्ड में कार्यालयों एवं विद्यालयों में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों एवं उप शिक्षा अधिकारी विकास खण्ड में कार्यरत प्रारम्भिक शिक्षा सदंर्ग के अध्यापक/अध्यापिकाओं / चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों) को चिन्हांकित करते हुये सूचना पुष्ट प्रमाण एवं अपनी सुस्पष्ट आख्या सहित दिनांक 25 अगस्त 2022 तक इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। आख्या तैयार करते समय निम्न बिन्दुओं पर ध्यान अवश्य दिया जाय :

1- ऐसे कार्मिक / शिक्षक की प्रमाणित जन्म तिथि अंकित की जाय। 2- कार्मिक / शिक्षकों का विगत 10 वर्ष का पूर्ण ब्योरा, यथा विद्यालय से विभिन्न कारणों से अनुपस्थित अथवा अवकाश पर रहना, सत्यनिष्ठा सम्बन्धी कोई विशेष टिप्पणी, किसी भी प्रकार की विभागीय कार्यवाही निलम्बन, दीर्घ अथवा लघुदण्ड की अनुशंसा उच्चाधिकारियों / विभागीय आदेशों की अवहेलना इत्यादि से सम्बन्धित आचरण का उल्लेख।

कोई कार्मिक / शिक्षक किसी ऐसे गम्भीर रोग से ग्रस्त तो नहीं, जिसके कारण समय-समय पर अवकाश पर रहता हो अथवा पठन-पाठन हेतु सक्षम न हो।

4- ऐसे कार्मिको / शिक्षकों के सम्बन्ध में पोर्टल पर की गई अंकना, विशेषकर गम्भीर रोग सम्बन्धी अंकनाओं की पुष्टि हेतु प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रति भी संलग्न की जाय।

कृपया उक्त शासनादेशों के अनुक्रम में अपने विकास खण्ड में कार्यरत ऐसे कार्मिकों / शिक्षकों को चिन्हांकित कर प्रत्येक कार्मिक / शिक्षक के सम्बन्ध में पृथक-पृथक सूचना साक्ष्यों एवं अपनी संस्तुति सहित इस कार्यालय को उक्त निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, यदि

अधिकारी / कर्मचारी के सम्बन्ध में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक प्रतिवर्ष नियमित रूप से कराये जाने के निर्देश दिये गये थे।

अतः माननीय शिक्षा मंत्री जी द्वारा दिनांक 01-08-2022 को विभागीय समीक्षा बैठक में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उल्लिखित शासनादेशों के आलोक में शिक्षक / कार्मिकों को चिन्हित करते हुए अनिवार्य सेवानिवृत्ति हेतु यथानियम आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए सम्बन्धित शिक्षकों/ कार्मिकों की सूची सहित कृत कार्यवाही की आख्या से निदेशालय को अवगत करायें।

भवदीय (बन्दना गयल) निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड

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