आयुर्वेद विवि के कुलपति डॉ सुनील जोशी को नोटिस जारी, मांगा जवाब

अविकल उत्तराखंड

देहरादून। आयुर्वेद विवि के कुलपति डॉ सुनील कुमार जोशी से जुड़े अनियमितताओं की जांच कर रहे जस्टिस (से.नि.) के०डी० शाही ने तीन बिंदुओं पर नोटिस भेज लिखित में जवाब मांगा है। इस मामले की जांच रिपोर्ट 15 दिन में शासन को सौंपी जानी है।

नोटिस में कहा गया है कि 12 जुलाई (मंगलवार) की सायं 4 बजे तक सचिव, आयुष एवं आयुष शिक्षा, उत्तराखंड शासन के कार्यालय व उप कुलसचिव के माध्यम से एवं अधोहस्ताक्षरी को भी ई-मेल अथवा व्यक्तिगत रूप से कैम्प कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

अधिनियम 2009 के अन्तर्गत नोटिस

डॉ० सुनील कुमार जोशी ( आरोपी अधिकारी) कुलपति (मो० न०- 9897523499 ) उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय, देहरादून।

by email-mrityunjaymission@gmail.com; uaudehradun@gmail.com; uttarakhandayurved@gmail.com

राज्य सरकार द्वारा कार्यालय ज्ञाप संख्या-1436/XL-1/2022-149/2010 TC-I दिनांक 05.07.2022 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से अधोहस्ताक्षरी को डॉ० सुनील कुमार जोशी, कुलपति, उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय देहरादून की कुलपति पद पर नियम विरूद्ध नियुक्ति, प्रोफेसर पद पर नियम विरूद्ध पदोन्नति एवं वित्तीय अनियमितता आदि की जाँच हेतु शासन द्वारा उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 की धारा-11 (11) के अधीन नामित किया गया है, यह आदेश आपको भी पृष्ठांकित की गई है। 2- उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 में विहित व्यवस्थानुसार आपको नोटिस जारी कर निम्नलिखित तथ्य के संबंध में अपना लिखित पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया जाता है:

  1. विश्वविद्यालय के पदोन्नति / आदेश संख्या- 1725 / उ०आ०वि० / अधि0 / 2014-15

दिनांक- 29.12.2014 के द्वारा आपको प्रोफेसर शल्यक्रिया विभाग, गुरुकुल परिसर, हरिद्वार के पद पर सशर्त तैनाती दी गई थी। क्या आप स्वीकार करते हैं? 2. दिनांक 14.07.2020 को आपकी नियुक्ति कुलपति, उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय, देहरादून के पद पर पत्र संख्या – 717 / जी०एस० / शिक्षा C12-1 (11) / 2017 के द्वारा

की गई। क्या आप स्वीकार करते हैं?

  1. कुलपति पद पर नियुक्ति दिनांक- 14.07.2020 को प्रोफेसर के पद पर आपका कार्यानुभव कुल लगभग 05 वर्ष 06 माह था। क्या आप स्वीकार करते हैं? 3- उक्त प्रस्तर – 2 के विन्दु-1 से 3 के संबंध में अपना लिखित पक्ष, यदि कोई साक्ष्य हो तो उसके साथ, प्रत्येक दशा में दिनांक-12.07.2022 (मंगलवार) की सायं 4 बजे तक सचिव, आयुष एवं आयुष शिक्षा, उत्तराखंड शासन के कार्यालय व उप कुलसचिव के माध्यम से एवं अधोहस्ताक्षरी को भी ई-मेल अथवा व्यक्तिगत रूप से कैम्प कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा यह समझा जायेगा कि इस संबंध में आपको कुछ नहीं कहना है, तद्नुसार अग्रेत्तर कार्यवाही कानून के अधीन सुनिश्चित किया जा सकता है।

Sd/ जस्टिस (से.नि.) के०डी० शाही पता कैम्प कार्यालय-E-17 / 4 नेहरू कॉलोनी देहरादून 248001 email-justicekds@gmail.com

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