उत्तराखंड की तर्ज पर योगी सरकार यूपी के वरिष्ठ पत्रकारों को देगी पेंशन

उत्तराखंड की पत्रकार पेंशन स्कीम के मुख्य बिंदु व पत्रकार पेंशन योजना हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप देखिये, उत्तराखंड में 12 पत्रकारों को मिल रही पेंशन

अविकल उत्तराखंड

लखनऊ।उत्तराखंड की तर्ज पर योगी सरकार भो यूपी के वरिष्ठ पत्रकारों को पेंशन देगी। सूचना विभाग के अपर निदेशक अंशुमान राम त्रिपाठी ने इस आशय के आदेश जारी किए। सभी जिलों से एक सप्ताह के अंदर वरिष्ठ पत्रकारों की सूची मांगी गई है।

उत्तराखंड में 12 वरिष्ठ पत्रकारों को 5 हजार रुपए प्रतिमाह पेंशन मिल रही है। सीएम धामी ने कुछ दिन पूर्व ही मासिक पत्रकार पेंशन 8 हजार करने के निर्देश दिए हैं। इस सम्बंध में वित्त विभाग में कार्यवाही गतिमान है।

यूपी के अपर निदेशक सूचना डॉ अंशुमान त्रिपाठी ने जारी किया पत्र

उत्तर प्रदेश सरकार
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग (प्रेस प्रभाग ) संख्या – 1107 / सू०एवंज० सं०वि० (प्रेस) – 05/2004 लखनऊ: दिनांक 26 अगस्त, 2022
समस्त उप निदेशक, सहायक निदेशक, सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला सूचना अधिकारी, प्रभारी जिला अधिकारी, जनप200
कृपया शासन के पत्र संख्या – 699 / उन्नीस-1-200-123/2012टीसी, दिनांक 27 जुलाई, 2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से उत्तराखण्ड शासन की भांति उत्तर प्रदेश के 60 वर्ष व उससे अधिक वृद्ध पत्रकारों को पेंशन दिये जाने की अपेक्षा की गयी है।
उक्त के संबंध में अवगत कराना है कि अपने जनपद से संबंधित 60 वर्ष व उससे अधिक वृद्ध पत्रकारों का विवरण पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि प्रकरण पर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही की जा सकें।
Anshuman (अंशुमान राम त्रिपाठी)
अपर निदेशक ।

उत्तराखंड में वरिष्ठ पत्रकारों को मिल रहा पेंशन का लाभ

महानिदेशक, सूचना एंव लोक संपर्क विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।

उत्तराखण्ड संकटाग्रस्त वयोवृद्ध पत्रकार पेंशन योजना के सम्बन्ध में ।

उपर्युक्त विषयक उत्तराखण्ड संकटाग्रस्त वयोवृद्ध पत्रकारों को पेंशन दिये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-223/XXII / 16-53 (सूचना) / 2002, दिनांक 29 अगस्त, 2016 एवं शासनादेश संख्या-278/XXII / 16-53 (सूचना) / 2002, दिनांक 16 सितम्बर, 2016 द्वारा व्यवस्था निर्धारित की गयी। उक्त के सम्बन्ध में आपके पत्रांक- 19 / सू. एवलो.सं.वि. (प्रेस) – 16 / 2015. दिनांक 07 जनवरी 2021 एवं पत्रांक- 149/ सू. एवंलो.सं. वि. (प्रेस) – 16 / 2015, दिनांक 16 मार्च, 2021 के क्रम में शासन स्तर पर हुए सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पूर्व में निर्गत उक्त शासनादेशो को तत्काल प्रभाव से अतिक्रमित करते हुए उत्तराखण्ड वयोवृद्ध पत्रकारों को पेंशन दिये जाने की स्वीकृति निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अन्तर्गत एत्दद्वारा प्रदान की जाती है:

  1. इस योजना का नाम उत्तराखण्ड संकटाग्रस्त वयोवृद्ध पत्रकार पेंशन योजना होगा। 2. सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा संकटाग्रस्त पत्रकारों एवं उनके आश्रितो के लिये पत्रकार कल्याण कोष ( कारपस फण्ड) में जमा मूल धनराशि के अर्जित ब्याज के सापेक्ष ही लाभार्थियों का निर्धारण करते हुए पेंशन का भुगतान किया जायेगा तथा इस योजना के तहत पेशन दिये जाने हेतु पत्रकार कल्याण कोष ( कारपस फण्ड) की अधिसूचना संख्या-630 /XXII/2012-6 (2) 2011. दिनांक 31 अग त 2012 के माध्यम से प्रख्यापित उत्तराखण्ड संकटाग्रस्त पत्रकारों एवं उनके आश्रितों के लिये परकार कल्याण कोष वित्तीय सहायता नियमावली-2012

( यथासंशोधित) के नियम-4 के अन्तर्गत गठित समिति को नामित किया जाता है। 3. पेंशन प्राप्ति हेतु पत्रकार को निम्न पात्रता / शर्ते पूर्ण करनी अनिवार्य होगी: (क) वह उत्तराखण्ड का स्थायी निवासी हो।

(ख) ऐसे पत्रकार जिसकी आयु 60 वर्ष पूर्ण हो चुकी हो अथवा इससे अधिक हो। (ग) ऐसे पत्रकार जो किसी अन्य पेंशन योजना से लाभान्वित न हो तथा जिनकी समस्त स्रोतों से वार्षिक आय रू 2.5 लाख से अधिक न हो।

(घ) योजना के अन्तर्गत पेंशन हेतु आवेदक को कम से कम 15 वर्षों से सूचना विभाग द्वारा

सुसंगत नियमावली के अधीन निरन्तर राज्य स्तरीय / जनपद स्तरीय मान्यता प्राप्त होना अनिवार्य होगा। (ड) उत्तराखण्ड संकटग्रस्त वयोवृद्ध पत्रकार पेंशन योजना की समिति के सदस्य पेंशन के लिये

पात्र नहीं होंगे। (च) किसी भी समाचार पत्र / पत्रिका का स्वामी / मुद्रक / प्रकाशक उक्त पेंशन हेतु अर्ह नहीं होगा।

इस शासनादेश के अन्तर्गत संबंधित पत्रकार को स्वीकृत पेंशन उसकी मृत्यु होने की दशा में उस पर आश्रित पत्नी / पति को इस प्रतिबंध के साथ कि वो किसी अन्य पेंशन योजना से आच्छादित न हों, तथा उनकी संपूर्ण वार्षिक आय रू0 2.5 लाख से अधिक न हो, को 50 प्रतिशत कम करते हुए उनके जीवन पर्यन्त प्रदान की जायेगी। आश्रित की मृत्यु की दशा में पेंशन स्वतः समाप्त हो जायेगी।

5 इन नियमों के अन्तर्गत पेंशन स्वीकृति के अध्यक्ष / उपाध्यक्ष सहित दो तिहाई सदस्यों की सहमति से पेंशन स्वीकृति हेतु अनुशंसा की जाएगी, जो अन्तिम होगी। इसे वाद का विषय नहीं बनाया जायेगा। समिति की संस्तुति के उपरांत पात्र संबंधित व्यक्ति को पेंशन स्वीकृत करने का अन्तिम निर्णय सूचना मंत्री का होगा।

6 गलत तथ्यों के आधार पर स्वीकृत कराई गई पेंशन की धनराशि की वसूली संबंधित पत्रकार से एकमुश्त की जायेगी तथा आवश्यकतानुसार समिति वसूली हेतु कानूनी कार्यवाही करने में भी सक्षम होगी।

7 शासनादेश के अन्तर्गत पात्र पत्रकार को दी जाने वाली पेंशन की धनराशि रू० 5000/- (रूपये पांच हजार मात्र) प्रति माह होगी । 8 समिति की संस्ततियों को अन्तिम रूप से मा0 मंत्री, सूचना एवं लोक संपर्क विभाग,

उत्तराखण्ड से अनुमोदित किया जाना अनिवार्य होगा। 9 उक्त आदेश वित्त विभाग के अर्द्धशासकीय संख्या-21 मतदेय / X XVII ( 5 ) 21 22 दिनांक 17 जून, 2021 में प्राप्त सहमति के क्रम में जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(दिलीप जावलकर) सचिव

पत्रकार पेंशन योजना हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

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