देहरादून। उत्त्तराखण्ड के मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने 6 नगरीय इलाकों की सीमा में सिर्फ 2 घण्टे तक पटाखे फोड़ने की इजाजत दी है। रात 8 से 10 बजे तक पटाखे फोड़ सकते हैं। छठ पूर्व पर सुबह 6 से 8 बजे तक यह सुविधा दी गयी है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने वायु प्रदूषण व कोविड 19 के संकट को देखते हुए आदेश पारित किया है।

यही नही, कोरोना काल में जारी नये नियमों के तहत ग्रीन क्रैकर ही प्रयोग करने को कहा है। बुधवार को जारी आदेश देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, हल्द्वानी,काशीपुर व रुद्रपुर की नगरीय सीमा में लागू होगा।
