कोविड curfew 15 जून तक,शराब की दुकान 9 जून से खुलेगी

डीएम अपने स्तर से ग्रामीण इलाकों में छूट देने का फैसला करेंगे

COVID Curfew के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के खाद्यान्न वितरण को सरल बनाने के लिए राज्य के समस्त PDS-Ration के सस्ते गल्ले की दुकानें दिनांक 08 जून 2021 से 15 जून, 2021 तक प्रातः 08:00 बजे से सुबह 12:00 बजे तक खुली रहेंगी।

ii. राशन की दुकानें, किराने के समान की दुकाने एवं General Stores 09 जून 2021 (बुधवार) एवं 14 जून 2021 (सोमवार) प्रातः 8:00 बजे से अपरान्ह 01:00 बजे तक खुली रहेंगी।

Stationery एवं किताबों की दुकानें 09 जून 2021 (बुधवार) एवं 14 जून 2021 (सोमवार) प्रातः 8:00 बजे से अपरान्ह 01:00 बजे तक खुली रहेंगी।

iv. खाद्य पैकेजिंग की दुकानें, कपड़ा, रेडिमेड (एकल रूप में). दर्जी की दुकानें, चश्में की दुकानें, साईकिल स्टोर औद्योगिक मशीनरी, मोटर पार्टस की दुकानें एवं ड्राई क्लीनर्स की दुकानें 11 जून 2021 (शुक्रवार) को प्रातः 8:00 बजे से अपरान्ह 01:00 बजे तक खुली रहेंगी।

V. फोटोकॉपी की दुकानें, टिम्बर मर्चेन्ट की दुकानें 09 जून 2021 (बुधवार) प्रातः 8:00 बजे से अपरान्ह 01:00 बजे तक खुली रहेंगी।

vi. मदिरा की दुकानें 09 जून 2021 (बुधवार), 11 जून 2021 (शुक्रवार) एवं 14 जून 2021 (सोमवार) प्रातः 8:00 बजे से अपरान्ह 01:00 बजे तक खुली रहेंगी। बार अग्रिम आदेश तक बंद रहेंगे।

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