उत्त्तराखण्ड में ओमिक्रोन के तीन मरीज और मिले, रात्रि कर्फ्यू लागू

  1. उत्तराखण्ड में ओमिक्रोन पॉजिटिव 3 नये मरीज पाए गए
  2. स्वास्थ्य सचिव ने समस्त सी०एम०ओ० को ओमिक्रोन वेरियन्ट से बचाव एवं नियंत्रण के निर्देश जारी किये

अविकल उत्त्तराखण्ड

देहरादून

उत्तराखण्ड में ओमिक्रोन पॉजिटिव 3 नये मरीज हरिद्वार एवं देहरादून में पाये गये हैं, इस प्रकार राज्य में ओमिक्रोन पॉजिटिव मरीजों की कुल संख्या 4 हो गयी है। नये ओमिक्रोन पॉजिटिव मरीजों के बारे में जानकारी देते हुए स्वास्थ्य महानिदेशक डा० तृप्ति बहुगुणा ने बताया कि एक 28 वर्षीय व्यक्ति यमन से भारत आया और जिसका सैम्पल मेला चिकित्सालय, हरिद्वार द्वारा कोविङ-19 जांच उपरान्त पॉजिटिव पाया गया है। पॉजिटिव मरीज को आईसोलेट कर आवश्कीय कदम उठाए गए हैं।

इसी क्रम में राजपुर रोड, देहरादून निवासी दो मरीज क्रमशः 74 वर्षीय पुरुष एवं 65 वर्षीय महिला में ओमिक्रोन में वेरियन्ट के पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई है, यह दोनो मरीज दुबई से लौटे परिवार के सम्पर्क में आये थे। महानिदेशक डा० बहुगुणा ने बताया कि गत 11 दिसम्बर को लंदन से देहरादून आयी पहली अंतर्राष्ट्रीय 34 वर्षीय महिला यात्री की कोविड रिपोर्ट ओमिक्रोन वेरियन्ट के लिए निगेटिव पायी गयी है।

राज्य में ओमिक्रोन वेरियन्ट के मरीजों की संख्या में वृद्धि को देखते हुए स्वास्थ्य सचिव डा० पंकज कुमार पाण्डेय ने आज समस्त जनपदों के सी०एम०ओ० को ओमिक्रोन वेरियन्ट से बचाव एवं नियंत्रण को लेकर विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।

स्वास्थ्य सचिव डा० पाण्डेय द्वारा जारी निर्देशों में कहा गया है कि सभी चिकित्सा ईकाईयों पर इनफ्लूएन्जा तथा गम्भीर श्वसन संक्रमण ग्रसित मरीजों की सघन निगरानी की जाए और इस प्रकार के समस्त मरीजों का कोविड-19 टैस्ट भी कराया जाए। पूर्व से ही अन्य रोगों द्वारा पीड़ित सवेदनशील मरीजों को भी कोविड-19 जांच की परिधि में रखा जाए एवं पॉजिटिव पाये जाने पर उन्हे होम आईसोलेशन अथवा चिकित्सा ईकाईयों पर यथा उपचार की स्थिति अनुसार रखा जाए।

स्वास्थ्य सचिव के निर्देशों में कहा गया कि होम आईसोलेशन मरीजों पर कंट्रोल रूम के माध्यम से निगरानी रखी जाए तथा उनके घर पर जाकर भी देखा जाए. सभी कोविड पॉजिटिव व्यक्तियों के सम्पर्क में आये लोगों की सघन ट्रेसिंग की जाए तथा औसतन 20 सम्पर्क में आये हुए व्यक्तियों की आई०सी०एम०आर गाईड लाईन के अनुसार कोविड जांच की जाए।

डा० पंकज कुमार पाण्डेय ने निर्देश दिए हैं कि कुल कोविड जांच के अनुपात में आर०टी०पी०सी०आर टैस्ट अधिक कराए जाएं सभी पोजिटिव सैम्पल बिना किसी विलम्ब के जिनोम सिकवेसिंग हेतु दून मेडिकल कॉलेज की लैब को उपलब्ध कराए जाएं। स्वास्थ्य सचिव ने यह भी कहा कि आमजन मानस द्वारा मास्क लगाए जाना सुनिश्चित कराया जाए तथा कोविड अनुरूप व्यवहार का पालन किए जाने के बारे में समुदाय की सहभागिता को लेकर व्यापक जागरूकता उत्पन्न की जाएं।

शत-प्रतिशत कोविड वैक्सीनेशन को कराए जाने के सभी सम्भव प्रयास अमल में लाए जाएं और इसे अभियान के तौर पर चला कर 100% वैक्सीनेशन का कार्य पूर्ण किया जाए। सी०एम०ओ को जारी निर्देशों में कहा गया कि अस्पतालों में आईसोलेशन बेड, ऑक्सीजन बेड, आई०सी०यू० बेड तथा रेफरल हेतु एम्बूलेन्स / कोविड वाहनों की समुचित उपलब्धता सुनिश्चित कर ली जाए। इसके अतिरिक्त चिकित्सालयों में ऑक्सीजन सिलैण्डर, ऑक्सीजन कन्सनट्रेटर तथा ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का संचालन पूर्ण रखा जाए।

स्वास्थ्य सचिव ने यह भी निर्देशित किया है कि जिला स्तर पर एक टीम गठित कर ली जाए जिसमें प्रशासन, पुलिस एवं स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ट अधिकारियों को सम्मिलित करते हुए होम आईसोलेशन, क्वारेनटाईन एवं कन्टेनमेन्ट जैसी गतिविधियों को प्रभावी तौर पर अमल में लाया जाए। उन्होंने सभी जिला स्तरीय कोविड कंट्रोल रूम को संचालित करने एवं कंट्रोल रूम में प्रशिक्षित कार्मिकों तथा टेलीफोन आदि की व्यवस्थाएं दुरस्त करते हुए कंट्रोल रूम न० को व्यापक स्तर पर प्रसारित करने के निर्देश भी दिए हैं।

रात्रि कर्फ्यू के आदेश

विषयः

New दिशा-निर्देश के सम्बन्ध में।

Variant (B.1.1.529) ‘Omicron’ के नियंत्रण हेतु

महोदया / महोदय,

कोविड-19 के New Variant B.1.1.529 Omicron’ को World Health Organization (WHO) ने Variant of Concern (VoC) घोषित किया है जो कि तेजी से फैलने की क्षमता

रखता है।

इस सन्दर्भ में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 21 दिसम्बर, 2021 को दिशा-निर्देश जारी किए गए है। उक्त दिशा-निर्देशों के क्रम में राज्य सरकार द्वारा पूर्व में जारी अपने आदेश संख्या: 833/USDMA/792 (2020), दिनांक 25 दिसम्बर, 2021 में निम्नानुसार संशोधन किए जाते हैं:

1. राज्य में Night Curfew रात्रि 11:00 बजे से प्रातः 5:00 बजे तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान

निम्नलिखित सेवाए (24×7) संचालित रहेगी i. समस्त स्वास्थ्य सेवाएं (AYUSH सहित) (24×7) संचालित रहेंगी।

ii. सभी चिकित्सा कर्मियों, नसाँ, पैरामेडिकल स्टाफ और अन्य अस्पताल सहायता सेवाओं के लिए परिवहन की अनुमति (24×7) है।

iii. तेल और गैस क्षेत्र, जिसमें उत्पादों का उत्पादन, परिवहन, वितरण, भंडारण और फुटकर बिक्री शामिल है, जैसे पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, रसोई गैस आदि।

iv. पेट्रोल पंप एलपीजी पेट्रोलियम और गैस खुदरा और भंडारण आउटलेट।

V. राज्य स्तर पर बिजली का उत्पादन, पारेषण और वितरण सेवाएँ।

vi. डाकघरों सहित डाक सेवाए।

vii. दूरसंचार इंटरनेट सेवाएं प्रसारण और केबल सेवाएं / डीटीएच और ऑप्टिकल फाइबर। vili. कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउसिंग सेवाएं।

ix. सार्वजनिक परिवहन का राज्य के अन्दर एवं बाहरी राज्यों से (Intra state and Inter state) आवागमन राज्य परिवहन विभाग द्वारा पूर्व में जारी एस०ओ०पी० के अधीन जारी रहेगा।

X. सभी मालवाहक वाहनों (लदे हुए अथवा खाली) को राज्य और अंतर्राज्यीय आवागमन के साथ सामग्री के परिवहन तथा लोड करने / उतारने की (24×7) अनुमति है।

xi. सामग्री के आवागमन हेतु राज्य एवं अंतर्राज्यीय आयात-निर्यात आवागमन की अनुमति (24×7) है।

xii. सभी माल वाहक वाहनों को सामग्री लोड या अनलोड करने की अनुमति होगी एवं समस्त होलसेलर/रिटलेर दुकानों को गोदामों में सामान को लोड करने / उतारने की दैनिक रूप से (24×7) अनुमति है।

xiii. रेलवे स्टेशनों और हवाई अड्डों से एयरपोर्ट बसों/ टैक्सियों/ ऑटो रिक्शा आदि यात्री वाहनों को वैध यात्रा दस्तावेज / टिकट प्रदर्शित करने पर ही आवागमन की अनुमति (24×7) दी जाएगी।

xiv. विक्रम, ऑटो और टैक्सी को यात्रा की अनुमति (24×7) है।

XV. प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सदस्यों को वैध आईडी कार्ड के साथ SOPs और COVID प्रोटोकॉल के अनुसार वाहनों में जाने की अनुमति ( 24×7) होगी।

xvi. आवश्यक सेवाओं, आपातकालीन और COVID-19 प्रबंधन में शामिल सरकार / स्थानीय निकायों या अधिकृत संगठन के सभी वाहनों को चलने की अनुमति (24×7) होगी।

xvii. निजी वाहनों से आवागमन के लिए वैध आईडी के साथ आकस्मिक कारणों के लिए

अनुमति (24×7) है।

xviii. All Industries in both urban and rural areas shall operate with strict adherence to SOPs and Covid-19 safety protocol. जिला प्रशासन इस बात की निगरानी करेगा कि उद्योगों द्वारा उनके संचालन में SOP का सख्ती से पालन किया जा रहा है एवं औद्योगिक इकाई / कॉर्पोरेट के प्रमुख इस संबंध में जिला प्रशासन को नियमित रूप से अवगत करायेंगे।

उपर्युक्त दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करे। पूर्व में जारी शेष दिशा-निर्देश यथावत् रहेंगे।

उपर्युक्त आदेश दिनांक 27 दिसम्बर, 2021 से अग्रिम आदेश तक प्रभावी होंगे।

भवदीय,

(डॉ० सुखबीर सिंह सन्धु, IAS) मुख्य सचिव / मुख्य कार्यकारी अधिकारी

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ओमिक्रोन-उत्त्तराखण्ड में रात्रि कर्फ्यू

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