विधानसभा व याचिकाकर्ता को तीन हफ्ते में रिकॉर्ड व तथ्य पेश करने के निर्देश

विधानसभा में हुई सभी नियुक्तियों का ब्यौरा तलब किया


विधानसभा बैकडोर भर्ती में भ्र्ष्टाचार व अनियमितता पर दायर याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई जारी

हाईकोर्ट ने सुनवाई की अगली डेट 4 अगस्त तय की

अविकल उत्तराखण्ड

नैनीताल। विधानसभा बैकडोर भर्ती मामले में दायर जनहित याचिका पर शुक्रवार को हाईकोर्ट नैनीताल में सुनवाई हुई ।

अधिवक्ता अभिजय नेगी ने बताया कि हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी व न्यायाधीश आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने याचिका के विधानसभा बैकडोर नियुक्तियों में हुई अनियमितता व भ्रष्टाचार विषय पर विधानसभा और याचिकाकर्ता को तथ्यों और रिकॉर्ड के साथ 3 हफ्ते में   कोर्ट में जवाब प्रस्तुत करने के आदेश दिए।

हाईकोर्ट ने राज्य गठन कर बाद हुई नियुक्तियों का पूरा ब्यौरा तलब किया है। अगली सुनवाई की तिथि 4 अगस्त को तय की गई है।

गौरतलब है कि अभिनव थापर की याचिका पर हाईकोर्ट ने 30 नवंबर 2022 को सरकार को 8 हफ्ते में जवाब दाखिल करने के आदेश दिए । फिर 5 मई 2023 को नोटिस दिया लेकिन प्रदेश सरकार ने अभी तक हाईकोर्ट को कोई जवाब नहीं दिया है।

गौरतलब है कि अगस्त/सितम्बर 2022 में स्पीकर ऋतु खंडूडी ने जांच समिति बनाकर 2016 से हुई भर्तियों को निरस्त कर दिया। इसके बाद से ही बर्खास्त तदर्थ कर्मियों का धरना जारी है।

याचिकाकर्ता अभिनव थापर ने कहा कि 2000 से 2022 तक विधानसभा में बैकडोर भ्रष्टाचारी नियुक्तियों करने वाले अफसरों, विधानसभा अध्यक्षों व मुख्यमंत्रियों भ्रष्टाचारियों से सरकारी धन के लूट को वसूला जाय। सरकार ने पक्षपातपूर्ण तरीके से अपने करीबियों को नियमों को दरकिनार करते हुए नौकरियां दी है।

इस बीच, दो महीने पहले पूर्व कानून मंत्री व सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ सुब्रमण्यम स्वामी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से विधानसभा से बर्खास्त 228 कर्मचारियों के पुनः बहाली हेतु आग्रह किया था।

गौरतलब है कि पूर्व स्पीकर गोविन्द सिंह कुंजवाल व प्रेमचन्द अग्रवाल के शासन में लगभग 250 लोगों को बैकडोर से तदर्थ नौकरी दी गयी थी।

बाद में वॉयरल हुई सूची में भाजपा,कांग्रेस ,संघ के कई नेताओं और अधिकारियों के नाम उछले थे। हो हल्ला मचने के बाद संघ की उत्तराखण्ड इकाई के अहम नेताओं के ट्रांसफर कर दिए गए थे।

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