मुख्य सचिव ने कहा, सूचना आयुक्त का कार्यकाल पांच नहीं तीन साल ! अब नया विज्ञापन जारी होगा

गुरुवार को सूचना आयुक्त के रिक्त 01 पद पर नियुक्ति के लिए जारी हुआ था विज्ञापन। विज्ञापन में कार्यकाल 5 साल दर्शाया गया। जबकि 2019 को right to information एक्ट में हुए संशोधन के बाद कार्यकाल घटाकर तीन साल कर दिया था। यह विज्ञापन सचिव पंकज पांडेय की ओर से जारी किया गया।

अविकल उत्तरराखंड

देहरादून। उत्त्तराखण्ड के मुख्य सूचना आयुक्त शत्रुघ्न सिंह के इस्तीफे के बाद शासन ने सूचना आयुक्त की नियुक्ति के लिए गुरुवार को विभिन्न समाचार पत्रों में प्रेस विज्ञप्ति जारी की। सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव पंकज पांडे की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में सूचना आयुक्त का कार्यकाल पांच साल का उल्लेख कुया गया। जबकि RTI एक्ट में 2019 में हुए संशोधन में सूचना आयुक्त का कार्यकाल घटाकर तीन साल कर दिया गया था।

शासन की इस भूल का भान होते ही मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने तत्काल सचिव पंकज पांडे को भूल सुधार छापने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने इस विज्ञापन में हुई गलती पर नाराजगी जताई।

उन्होंने कहा कि शीघ्र ही इस संबंध में नया विज्ञापन जारी किया जाय। मुख्य सचिव के निर्देश के बाद रिक्त सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्ति के लिए नये सिरे से विज्ञापन जारी होगा।

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