उत्तराखण्ड की आयुष नीति के तहत चरेख में बनेगा रिसर्च सेंटर

चरेखडाडा (आचार्य चरख की जन्मस्थली को) आयुष आधारित अनुसंधान केन्द्र के रूप में विकसित किया जाना

चाइल्ड एडप्शन लीव की मंजूरी

जल विद्युत परियोजनाओं की क्षमता वृद्धि हेतु शुल्क एक लाख प्रति मेगावाट

आयुष नीति-2023
उत्तराखण्ड को अंतर्राष्ट्रीय आयुष / वेलनेस में World Class destination के रूप में विकसित और Authentic चिकित्सा पद्धतियों का हब बनाना
i. औषधीय वनस्पति उत्पादन कृषक प्रोत्साहन
Cluster आधारित (50,000 कृषक समृद्ध)
Assured buy back व्यवस्था • कृषक क्रेता हेतु मार्केटिंग पोर्टल तैयार करना / उदा: ई चरक – 75,000 MT
उत्पाद व्यापार होता है।
Agritech Players to 7 आयुष हेतु प्रोत्साहित करना
ii. आयुष निवेश / औद्योगिक Clusters
आयुष उद्योगों हेतु Land Banks चिन्हित करना ।
नीति के निर्धारित अवधि में स्थापित उद्योगों को MSME Policy एवं के Mega
Industrial Policy के अनुरूप Capital Subsidy उपलब्ध करना एवं उसके उपर 10%
Top up आयुष क्षेत्र में निवेश हेतु देना।
● Wellness रिसॉर्ट की संख्या में वृद्धि पर्यटन नीति में उपलब्ध Capital Subsidy
के साथ 05% Top up Wellness/Yoga हेतु देना। ● Ayush Mark
iii. गुणवत्ता युक्त आयुष चिकित्सा सेवाएं-
समस्त चिकित्सालयों को NABH मानक अनिवार्य
NABH हेतु आवश्यक शुल्क / फीस की प्रतिपूर्ति व्यवस्था करना
300 HWC स्थापना / NAM के अनुरूप संचालन Ayush / II विदेशी पर्यटकों हेतु वीजा व्यवस्था में NABH आवश्यक उससे
अधिक से अधिक पर्यटकों को राज्य में लाभान्वित करना।
आयुष चिकित्सा / Wellness / Yoga सेंटर्स हेतु Star Rating / पंजीकरण Portal
iv. आयुष शिक्षा में उच्च मानक / गुणवत्ता शिक्षक व्यवस्था बनाना
वर्तमान में 03 राजकीय महाविद्यालय 19 निजी महाविद्यालय स्थापित / 01 आयुर्वेद विश्वविद्यालय स्थापित है।
समस्त महाविद्यालय को NAAC ग्रेडिंग मानक हेतु One time Finance Incentives
प्रदान करना
उदाहरण-
A15 Lac
A-10 Lac
A 05 Lac Bh.2.5 Lac
उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षण हेतु Internship हेतुA/IA/NIA अन्य में प्रशिक्षण हेतु प्रोत्साहित करना • प्रमुख फार्मेसी / आयुर्वेद रिसर्च केन्द्र में Apprenticeship कार्यक्रम हेतु सहायता
प्रदान करना
चरेखडाडा (आचार्य चरख की जन्मस्थली को) आयुष आधारित अनुसंधान
केन्द्र के रूप में विकसित किया जाना
उत्तराखण्ड राज्य को Ayush / Wellness Brand के रूप में विकसित करना
IEC कार्यक्रम Website, Portal, Media Group समन्वय / प्रोत्साहन • प्रचार-प्रसार कार्यक्रम / Globla Investment Summit
● World Ayurved Conference, National Ayush fair etc. आयोजित करना

कैबिनेट के अहम फैसले

  1. उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के चिन्हित आन्दोलनकारियों तथा उनके आश्रितों को राजकीय सेवा में (10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण एक बार) आरक्षण विधेयक-2023 को विधानसभा पटल पर रखे जाने का अनुमोदन।
  2. उत्तराखण्ड (संयुक्त प्रांतीय रक्षक दल अधिनियम 1948) छुट्यिां विनियमित करने संबंधी संसोधन विधेयक जो पहले अध्यादेश था उसे विधानसभा पटल पर रखे जाने का अनुमोदन।
  3. वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम 2005 की धारा 02 मे संसोधन किये जाने की सहमति प्रदान की गई। इसमें विधि शब्द को जोडा गया है।
  4. उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम 1974 में संसोधन विधेयक कोे विधानसभा पटल पर रखे जाने का अनुमोदन। इसे 20 रूपये से बढाकर सरकार द्वारा निर्धारित किया जायेगा।
  5. उत्तराखण्ड शहीद आश्रित अनुग्रह अनुदान संसोधन विधेयक 2023 जो पहले अध्यादेश था कोे विधानसभा के पटल पर रखे जाने का अनुमोदन।
  6. प्रदेश के जनपद नैनीताल में आम्रपाली विश्वविद्यालय की स्थापना विधेयक को विधानसभा के पटल पर रखे जाने का अनुमोदन।
  7. राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 2023 तथा उत्तराखण्ड निजि विश्वविद्यालय विधेयक 2023 को विधानसभा पटल पर रखे जाने का अनुमोदन।
  8. उत्तराखण्ड माल और सेवा कर विधेयक 2023 संशोधन विधेयक को विधानसभा पटल पर रखे जाने का अनुमोदन।
  9. विभिन्न अधिनियमों/कानूनों को विलोपित किये जाने विषयक विधेयक विधानसभा के पटल पर रखे जाने का अनुमोदन। इसमें उत्तर प्रदेश के लगभग 183 और उत्तराखण्ड के 16, कुल 199 अधिनियम/कानून शामिल है।
  10. लोक ऋण अधिनियम 1944 को निरसित करने एवं सरकारी प्रतिभूति अधिनियम 2006 में कतिपय संसोधन किये जाने हेतु संविधान के अनुच्छेद 252 के अन्तर्गत राज्य विधानमण्डल द्वारा संकल्प प्रस्ताव को विधानसभा के पटल पर रखे जाने का अनुमोदन। तदन्तर यह संकल्प भारत सरकार को भेजा जाना है।
  11. कारखाना/उत्तराखण्ड संसोधन विधेयक 2020 को विधानसभा के पटल पर रखे जाने का अनुमोदन।
  12. उत्तराखण्ड राज्य में स्थापित जल विद्युत परियोजनाओं की क्षमता वृद्धि हेतु शुल्क के पुनर्निर्धारण का अनुमोदन। यह शुल्क अब हिमाचल प्रदेश की भांति एक लाख प्रति मेगावाट होगी।
  13. राज्य सरकार के एकल पुरूष सरकारी सेवकों को चाइल्ड एडप्शन लीव की मंजूरी। जो पूरे सेवा काल में 180 दिन होगी।

कैबिनेट फैसले

धामी मंत्रिमंडल की बैठक में हुए खास फैसले

Total Hits/users- 30,52,000

TOTAL PAGEVIEWS- 79,15,245

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *