सैलानियों को कोविड नेगेटिव रिपोर्ट लाने की जरूरत नहीं। नया आदेश

अविकल उत्त्तराखण्ड

देहरादून। एक और नया शासन का फैसला। उत्त्तराखण्ड आने वाले पर्यटकों के लिए राज्य सरकार ने कुछ और रियायतें दी है। यह रियायत 23 सितम्बर से लागू होंगी। हाल ही में 19 सितम्बर को पर्यटकों के लिए कुछ नियम बनाये गए थे। वह नियम काफी पेचीदा माने गए। लेकिन मंगलवार की देर रात मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने पर्यटकों के लिए कुछ नरमी बरती गई है।

1- सभी पर्यटकों को यात्रा से पूर्व स्मार्ट सिटी वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य रूप से करना होगा।

2-पर्यटकों को न्यूनतम दो दिन होटल या होमस्टे में रहने की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है।

3-अब किसी भी पर्यटक को कोविड नेगेटिव रिपोर्ट लाने की जरूरत नही है। होटल में चेक इन करते समय कोविड नेगेटिव रिपोर्ट दिखाने की अनिवार्यता भी खत्म कर दी गयी है। नए आदेश में कहा गया है कि होटल प्रबन्धन थर्मल स्कैनिंग व सेनेटाइज व्यवस्था स्वंय करेंगे।

4-होटल या होमस्टे में कोविड पॉजिटिव लक्षण पाए जाने पर प्रबन्धन तत्काल प्रशासन को सूचना देगा। सूचना के बाद प्रशासन केंद्र की गाइड लाइन के हिसाब से आवश्यक कदम उठाएंगे।

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