समाज कल्याण की विवाह प्रोत्साहन योजना पर लगाये पंख तो मिल गयी सजा.कर दिया अटैच-देखें आदेश

अंतरजातीय व अंतर्धार्मिक विवाह प्रोत्साहन योजना को बढ़ावा देने वाले टिहरी के समाज कल्याण अधिकारी दीपांकर घिल्डियाल निदेशालय से अटैच

अविकल उत्त्तराखण्ड

देहरादून। सरकार की योजना को परवान चढ़ाना ही रास नहीं आया। हाल ही में समाज कल्याण विभाग की अंतरजातीय व अंतर्धार्मिक विवाह प्रोत्साहन योजना में आवेदन आमंत्रित करने के मामले में टिहरी के प्रभारी समाज कल्याण अधिकारी को निदेशालय से अटैच कर दिया गया। सरकार का यह फैसला बहस का एक मुद्दा बन विपक्ष को हमले का मौका दे सकता है।

Social welfare uttarakhand

निदेशक विनोद गोस्वामी ने मंगलवार को यह आदेश जारी किए। जारी आदेश में कहा गया है कि दीपांकर घिल्डियाल को शासन के आदेशों के तहत हल्द्वानी, नैनीताल के समाज कल्याण निदेशालय से सम्बद्ध किया जाता है।

गौरतलब है कि दस दिन पूर्व टिहरी के समाज कल्याण अधिकारी दीपांकर घिल्डियाल ने पूर्व के एक शासनादेश के तहत अंतर्धार्मिक व अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन राशि के लिए प्रेस नोट जारी कर आवेदन पत्र मांगे थे। पूर्व में लगभग डेढ़ दर्जन जोड़े इस योजना का लाभ ले चुके है। विजय बहुगुणा के कार्यकाल में 27 जनवरी 2014 को इस योजना में प्रोत्साहन राशि 10 हजार से बढ़ाकर 50 हजार कर दी गयी थी। इससे पूर्व, 1976 में उत्तर प्रदेश सरकार के अंतरजातीय व अंतर्धार्मिक विवाह पर नये दम्पत्तियों को प्रोत्साहन राशि देनेका फैसला किया गया था।

गौरतलब है कि नवम्बर माह में यह मुद्दा उठते ही सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लमुख्य सचिव ओम प्रकाश को मामले की जांच के आदेश दिए थे। इस प्रकरण में प्राथमिक जांच रिपोर्ट मिलने के बाद मंगलवार को सरकार ने प्रभारी जिला समाज कल्याण अधिकारी दीपांकर घिल्डियाल को तत्काल निदेशालय हल्द्वानी सम्बद्ध करने के आदेश जारी कर दिए ।

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लेकिन, इस बार कुछ संगठनों ने समाज कल्याण विभाग की प्रोत्साहन योजना को लव जिहाद व धर्मानंतरण से जोड़ते हुए सरकार पर दबाव बनाया।  नतीजतन, 1 दिसंबर को प्रभारी समाज कल्याण अधिकारी को निदेशालय से सम्बद्ध कर दिया गया।

प्रभारी जिला समाज कल्याण अधिकारी दीपांकर घिल्डियाल

कुछ दिन पूर्व योगी सरकार भी अंतरजातीय व अंतर्धार्मिक विवाह के मद्देनजर एक नया अध्यादेश लायी है। इस अध्यादेश में सजाओं ब जुर्माने का प्रावधान किया है।

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