सेक्स स्कैंडल, कोर्ट का आदेश, विधायक महेश नेगी डीएनए सैंपल के लिए 24 दिसम्बर को उपस्थित हों, देखें आदेश

अविकल उत्त्तराखण्ड

देहरादून। दुष्कर्म के आरोप में घिरे भाजपा विधायक महेश नेगी को सीजेएम कोर्ट ने 24 दिसम्बर को 11 बजे अदालत में उपस्थित होकर डीएनए/ब्लड सैंपल देने के आदेश दिए। यह आदेश मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विवेक श्रीवास्तव ने 18 दिसंबर को दिए। आदेश में कहा गया है कि अभियुक्त महेश नेगी 11 बजे अदालत मौजूद रहे। इसके साथ दून अस्पताल के मेडिकल स्टाफ को भी मौजूद रहने को कहा गया है। विवेचनाधिकारी दीक्षा सैनी को पीड़िता व बेटी को साथ लाने को कहा गया।

Mahesh negi bhajpa mla
विधायक महेश नेगी

गौरतलब है कि पीड़िता ने अपनी बेटी व विधायक के डीएनए जांच की मांग की थी। मामले की जांच कर रही श्रीनगर महिला थाने की थानाध्यक्ष दीक्षा सैनी ने कोर्ट में डीएनए सैंपल के बाबत प्रार्थना पत्र दिया था। जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। उधर, पीड़िता ने भी कोर्ट को शपथ देकर डीएनए जांच के लिए तैयार होने को कहा था। अब कोर्ट के आदेश से भाजपा विधायक की मुश्किल बढ़ गयी है। पीड़िता के वकील एसपी सिंह का कहना है कि पीडिता ने कहा है कि भाजपा विधायक महेश नेगी ही उसकी बेटी के जैविक पिता हैं। पीड़िता अगस्त से डीएनए जांच की मांग कर रही है।

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इससे पूर्व, पुलिस जांच में विधायक महेश नेगी व पीड़िता के लगभग आधा दर्जन स्थानों में साथ साथ रहने की पुष्टि हो चुकी है। कोर्ट के इस आदेश के विपक्ष नये सिरे से हमले बोलेगा।

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पीड़िता कहना है कि कोर्ट के उस आदेश से उन्हें यकीन हो गया है कि अब मेरी बेटी को न्याय जरूर मिलेगा।

इस मामले का घर तरफ गौरतलब पहलु यह है कि देहरादून पुलिस द्वारा जांच में हीलाहवाली और कई बार जांच बदलने को लेकर भाजपा सरकार पर भी सवाल उठ रहे थे।  इस मुद्दे पर पुलिस ने जिन स्थानों पर जाकर जांच की वहां पता चला कि भाजपा विधायक महेश नेगी पीड़िता को अपने साथ ले गए थे।  दिल्ली, हल्द्वानी, बिनसर, मसूरी देहरादून, नेपाल, सोलन हिमाचल मे दोनों के साथ रहने की बात सामने आई थी । और पुलिस को इसके पूरे तथ्य में मिले थे ।

इसके बावजूद देहरादून पुलिस की लगातार हीला हवाली के कारण तत्कालीन आईजी गढ़वाल अभिनव कुमार ने इस चर्चित सेक्स स्कैंडल की जांच श्रीनगर महिला थाने को सौंप दी थी। यह जांच उन्होंने 17 नवंबर को तब हस्तांतरित की थी जब देहरादून पुलिस ने उल्टे ही पीड़िता के खिलाफ़  कोर्ट में आरोप पत्र पेश कर दिया था। जिससे सरकार को काफी किरकिरी का सामना करना पड़ रहा था। यह सब देखते हुए गढ़वालआई जी अभिनव कुमार ने जांच से जुड़े सभी अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाते हुए जांच श्रीनगर महिला थाने को सौंप दी इसके बाद यह भी सुनने में आया  इस फैसले से उच्च स्तर पर कुछ लोग अनमना महसूस कर रहे थे।

भाजपा विधायक महेश नेगी व उसकी पत्नी ने 13 अगस्त को पहले पीड़िता के खिलाफ ब्लैकमेलिंग का मामला दर्ज कराया। बाद में कोर्ट के आदेश पर पीड़िता की तहरीर पर नेहरू कॉलोनी थाना पुलिस ने 5 सितम्बर को विधायक महेश नेगी के खिलाफ मुकदमा लिखा। देहरादून पुलिस ने तीन बार जांच भी बदली। देहरादून पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल भी उठे।

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