उत्तरकाशी जिपं अध्यक्ष दीपक बिजल्वाण की गड़बड़ी की अब नहीं होगी जांच, हाईकोर्ट का आदेश

राज्य सरकार के जांच वापसी के हलफनामे के बाद हाईकोर्ट ने जांच समाप्त की

  हाईकोर्ट से राहत, उत्तरकाशी जिला पंचायत में चल रही वित्तीय अनियमितता की जांच समाप्त

अविकल उत्त्तराखण्ड

नैनीताल। नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के जांच वापस लेने सम्बन्धी हलफनामे के बाद जिला पंचायत उत्तरकाशी चल रही वित्तीय अनियमितता की जांच समाप्त कर दी है।

उत्तरकाशी जिला पंचायत में वित्तीय अनियमितता की शिकायत पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 3 नवंबर 2020 गढ़वाल आयुक्त को जांच के आदेश दिए थे। इधर, जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक बिजल्वाण ने जांच को राजनीति से प्रेरित बताते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर रोक लगाने की मांग की थी। जिस पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को एक सप्ताह में जबाव दाखिल करने के निर्देश दिए थे।

बुधवार को मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति मनोज तिवारी की बैंच में  हुई। राज्य सरकार की तरफ एडिशनल एडवोकेट जनरल जेपी जोशी ने हाईकोर्ट में हलफनामा देकर 10 नवंबर 2020 के आयुक्त के जांच के आदेश को वापस लेने की बता कही गई। इस पर हाईकोर्ट ने जांच ही समाप्त कर दी।

उधर, जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक बिजल्वाण ने कहा वह फिर से सभी जिला पंचयात सदस्यों को साथ लेकर सरकार के सहयोग से विकास कार्यों में जुट जाएंगे।

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