1053 सेवाओं की समयबद्ध डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए शासन ने जारी किए निर्देश
अविकल उत्तराखंड
देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने नागरिकों को समयबद्ध और सुगम रूप से सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। शासन ने सभी विभागों की वेबसाइट पर उत्तराखंड सेवा का अधिकार आयोग की वेबसाइट का लिंक उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं, ताकि नागरिकों को विभिन्न सेवाओं की निर्धारित समय-सीमा और अपील की प्रक्रिया की जानकारी आसानी से मिल सके।
20 अगस्त 2026 को जारी शासनादेश के अनुसार, उत्तराखंड सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 के तहत विभिन्न विभागों की 1053 सेवाएं अधिसूचित हैं। इन सेवाओं को निर्धारित समय-सीमा में उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य है। तय समय में सेवा नहीं मिलने पर नागरिक संबंधित प्राधिकारी के समक्ष अपील कर सकते हैं।

शासन ने कहा है कि आम जनमानस तक सेवाओं की पहुंच आसान बनाने और सुशासन की व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सभी विभाग अपनी वेबसाइट पर उत्तराखंड सेवा का अधिकार आयोग की वेबसाइट का लिंक उपलब्ध कराएं। इसके साथ ही विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों को भी आयोग की वेबसाइट से संबंधित जानकारी से अवगत कराने के निर्देश दिए गए हैं।
शासनादेश में संबंधित विभागों को निर्देशित किया गया है कि वे आयोग की वेबसाइट urtsc.uk.gov.in/en का लिंक अपनी विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध कराएं। इससे नागरिकों को अपने अधिकारों, अधिसूचित सेवाओं, निर्धारित समय-सीमा और अपील से संबंधित जानकारी एक ही स्थान से मिल सकेगी।



