कोरोना से निधन पर मृतक आश्रित को मुआवजा देने का कोई नियम नहीं

उत्त्तराखण्ड सरकार ने की स्थिति साफ

आपदा सचिव मुरुगेशन ने सोशल मीडिया में वायरल खबरों का किया खंडन। सोमवार 31 मई को जारी किया आदेश। सोशल मीडिया में कई दिन से एक फार्म वायरल हो रहा था जिसमें कोरोना मृतक आश्रितों से फार्म भरने को कहा जा रहा था। ( नीचे फार्म attach है।)

अविकल उत्त्तराखण्ड

देहरादून। उत्त्तराखण्ड शासन ने साफ किया है कि कोरोना से मृत्यु के मामले में मृतक आश्रित को किसी भी प्रकार की आर्थिक सहायता (4 लाख) नही दी जाएगी। इस बाबत राज्य आपदा प्रबंधन सचिव मुरुगेशन ने सोमवार 31 मई को आदेश जारी किया है। आदेश की हूबहू भाषा “अविकल उत्त्तराखण्ड” में पेश की जा रही है।government denies corona compensation rumour

आदेश की भाषा यह है

शासन के संज्ञान में आया है कि सोशल मीडिया पर यह भ्रामक सूचना प्रसारित की जा रही है कि कोविड-19 से मृत्यु होने पर मृतक आश्रित को रू० 4.00 लाख की सहायता उपलब्ध करायी जायेगी।

government denies corona compensation rumour

उक्त के सम्बन्ध में प्रसारित आवेदन पत्र में एम०एच०ए० पत्र संख्या 327 / 2014 एन०डी०एम०-1, दिनांक 08.04.2015 का भी उल्लेख किया गया है। प्रश्नगत पत्र के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि “वित्तीय वर्ष 2015-20 तक की अवधि के लिये राज्य आपदा मोचन निधि (State Disaster Response Fund: SDRF) एवं राष्ट्रीय आपदा अनुकिया कोष (National Disaster Response Fund: NDRF) से सहायता हेतु मदों एवं मानकों का पुनर्निधारण” किया गया है, जिसके अन्तर्गत कोविड-19 महामारी आच्छादित नहीं है।government denies corona compensation rumour

सोशल मीडिया पर ये fake फार्म हो रहा है वायरल

भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्रभाग, नई दिल्ली द्वारा कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव के सम्बन्ध में अपने पत्र संख्या – 33 – 04 / 2020- एन०डी० एम०-1, दिनांक 15.04.2021 में “item and norms of assistance under State Disaster Response Fund (SDRF) for containment measures of COVID-19” में 1. Measures for quarpatine, sample collection and screening: तथा 2. Procurement of essential equipments / labs for response of COVID-19 मानकों का निर्धारण किया गया है, जिसके अन्तर्गत कोविड-19 संक्रमण से मानव हानि होने पर राहत राशि प्रदान किये जाने उल्लेख नहीं किया गया है।

अतः सोशल मिडिया पर प्रसारित हो रहे “राज्य आपदा मोचक निधि (SDRF) / राष्ट्रीय आपदा मोचक निधि (NDRF) के अंतर्गत सहायता हेतु कोविड-19 संक्रमण के दृष्टिगत मृत्यु होने पर मुआवजा दिये जाने सम्बन्धी आवेदन पत्र आपदा प्रबन्धन विभाग द्वारा निर्गत नहीं किया गया है। उक्त संदेश का आपदा प्रबन्धन विभाग खण्डन करता है। government denies corona compensation rumour

(एसए मुरुगेशन)

सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास विभाग, उत्तराखण्ड शासन

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