कई धाराओं के आरोपी की ऑडी कार इस्तेमाल करने का आरोप
अविकल उत्त्तराखण्ड
नैनीताल।
देहरादून के जिलाध्यक्ष प्रशांत जोशी को निलंबित कर दिया गया है उन्हें रुद्रप्रयाग जिला जजी ऑफिस से अटैच किया गया है। हाईकोर्ट के रजिस्टार जनरल हीरा सिंह बोनाल की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि प्रशांत जोशी अपनी कार होने के बावजूद एक आरोपी की ऑडी कार से 21 व 22 दिसंबर को देहरादून मसूरी कैंप कोर्ट में पहुंचे ।उनकी कार वहां खड़ी थी । अपने आदेश में उन्होंने यह भी कहा है कि जब जिला जज के पास अपनी कार थी तो वह एक आरोपी के के सुईन की निजी कार से क्यों गए।
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जिला जज प्रशांत जोशी पर आरोप लगाया है कि उन्होंने एक व्यक्ति कृष्ण सुईन जिस पर राजपुर थाने में धारा 420, 467 468 471 व 120 बी आईपीसी के तहत मामला दर्ज है । इस संबंध में एक क्रिमिनल रिट याचिका भी नैनीताल हाई कोर्ट में विचाराधीन है
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रजिस्टार जनरल ने अपने फैसले में ऑडी कार का नंबर भी उल्लिखित किया है जिसमें वह देहरादून मसूरी कैम्प कोर्ट में गए थे। यह भी कहा है कि वो बिना हाईकोर्ट के मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे।
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