सीधे वीवीआईपी को प्रार्थना पत्र देने पर उच्च शिक्षा निदेशक ने दी चेतावनी

उच्च शिक्षा विभाग के कर्मी सीधे वीवीआईपी को लिख रहे प्रार्थना पत्र। नियमों का खुला उल्लंघन

अविकल उत्तराखंड

देहरादून। उच्च शिक्षा विभाग के कर्मी नियमों का उल्लंघन करते हुए सीधे राज्यपाल, सीएम,मंत्री व विधायकों को प्रार्थना पत्र दे रहे हैं। ऐसे मामले संज्ञान में आने पर उच्च शिक्षा निदेशक डॉ संदीप।कुमार शर्मा ने ऐसे कर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। मातहत अधिकारियों को भेजे पत्र में साफ यह है कि यह नियमों के विरुद्ध व गरिमा के प्रतिकूल है।

हाल ही में उच्च शिक्षा विभाग में हुए अनिवार्य ट्रांसफर के बाद कई शिक्षक ट्रांसफर रुकवाने की कोशिश में राजनीतिक गलियारों के चक्कर काट रहे हैं। इसे लेकर उच्च स्तर पर काफी नाराजगी भी दिखाई गई।

मूल आदेश

विषयः विभागीय कार्मिकों द्वारा महामहिम श्री राज्यपाल / मा० मुख्य मंत्री / मा0 मंत्रीगण / मा०विधायकगण / शासन / निदेशालय से किये जा रहे पत्राचार के सन्दर्भ में

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय के पत्रांक-1398 / डिग्री सेवा – 1 / एक-29 (68/1) / (प्राचार्य निर्देश) / 2022-23 दिनाँक 02 जून, 2022 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा कार्मिकों को शासकीय नियमों की परिधि में रहकर ही उच्चाधिकारियों से पत्राचार करने के निर्देश दिये गये थे, जिसका अनुपालन कतिपय कार्मिकों द्वारा नहीं किया जा रहा है।

उच्च स्तर से रोष प्रकट किया गया है कि उच्च शिक्षा विभागान्तर्गत सेवारत कतिपय कार्मिकों द्वारा उत्तराखण्ड कर्मचारी आचरण नियमावली, 2002 के प्रस्तर- 3 ( 2 की अवहेलना करते हुए सीधे स्वयं के नाम से महामहिम श्री राज्यपाल, मा० मुख्य मंत्री, मा० मंत्रियों, मा0 विधायकों आदि को विभिन्न प्रकरणों पर प्रार्थना पत्र प्रेषित किये जा रहे हैं, जो कि नियमों के विरुद्ध तथा विभागीय गरिमा के प्रतिकूल है।

प्राचार्यों को पुनः निर्देशित किया जाता है कि महाविद्यालय के समस्त कार्मिकों को कार्यालय आदेश के माध्यम से अनिवार्य रूप से सूचित कराते हुए उक्त आदेश में कार्मिकों के नाम सहित हस्ताक्षर युक्त प्राचार्य द्वारा प्रमाणित प्रति डिग्री सेवा -1 की ई मेल (degreeseva1@gmail.com) पर 03 दिन के भीतर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

भविष्य में महामहिम एवं माननीयों को सीधे पत्र प्रेषण पर उत्तराखण्ड कर्मचारी आचरण नियमावली के उल्लंघन पर उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003 ( समय-समय पर यथा संशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

कृपया अवगत हों।

भवदीय,

(डॉ० संदीप कुमार शर्मा) निदेशक उच्च शिक्षा उत्तराखण्ड हल्द्वानी (नैनीताल)

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