हाईकोर्ट में तैनात उप महाधिवक्ता व ब्रीफ होल्डर को हटाया

अविकल उत्तराखंड

देहरादून। हाईकोर्ट में लचर पैरवी की वजह से शासन ने शुक्रवार को उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल के समक्ष राज्य की ओर से पैरवी / बहस किये जाने हेतु आबद्ध उप महाधिवक्ता विनोद कुमार जैमिनी व ब्रीफ होल्डर श्रीमती मीना बिष्ट को हटा दिया। Highcourt

इससे पूर्व ,गुरुवार को दो उप महाधिवक्ता व एक ब्रीफ होल्डर को हटा दिया था।

प्रेषक,
धनंजय चतुर्वेदी, सचिव न्याय एवं विधि परामर्शी, उत्तराखण्ड शासन ।
सेवा में,
महाधिवक्ता,
उत्तराखण्ड, मा० उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल।
न्याय अनुभाग-1
देहरादून: दिनांक 23 सितम्बर, 2022
विषय— मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल के समक्ष पैरवी/बहस करने के लिये उत्तराखण्ड राज्य की ओर से आबद्ध ब्रीफ होल्डर की आबद्धता समाप्त किये जाने विषयक ।
महोदय,
उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त लिए गये निर्णयानुसार मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल के समक्ष राज्य की ओर से पैरवी / बहस किये जाने हेतु आबद्ध ब्रीफ होल्डर, श्रीमती मीना बिष्ट जिन्हें न्याय विभाग की अधिसूचना सं0-268/XXXVI(1)/2017-105/2012 T.C. दिनांक 05.08.2017 द्वारा इस शर्त के साथ आबद्ध किया गया था कि राज्य सरकार उनकी आबद्धता किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के समाप्त कर सकती है, की आबद्धता तत्काल प्रभाव से समाप्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। भवदीय,
(धनंजय चतुर्वेदी) सचिव
प्रेषक,
PIRIT-317 XXX-A-1/2022-105/2012T.C.
धनंजय चतुर्वेदी, सचिव न्याय एवं विधि परामर्शी, उत्तराखण्ड शासन ।
सेवा में,
महाधिवक्ता,
उत्तराखण्ड, मा० उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल ।
न्याय अनुभाग-1
देहरादूनः दिनांक 23 सितम्बर, 2022
विषय- मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल के समक्ष पैरवी / बहस करने के लिये उत्तराखण्ड राज्य की ओर से आबद्ध उप महाधिवक्ता की आबद्धता समाप्त किये जाने विषयक |
महोदय,
उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त लिए गये निर्णयानुसार मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल के समक्ष राज्य की ओर से पैरवी / बहस किये जाने हेतु आबद्ध उप महाधिवक्ता, श्री विनोद कुमार जैमिनी जिन्हें न्याय विभाग की अधिसूचना सं0-187/ XXXVI ( 1 ) / 2017-105/2012 T.C. दिनांक 26.05.2017 द्वारा इस शर्त के साथ आबद्ध किया गया था कि राज्य सरकार उनकी आबद्धता किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के समाप्त कर सकती है, की आबद्धता तत्काल प्रभाव से समाप्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

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