NH 74 घोटाले में 11 सितम्बर 2018 को आईएएस पंकज पांडे का निलंबन आदेश। पंकज पांडे को अपर मुख्य सचिव कार्मिक के कार्यालय से सम्बद्ध किया गया था।
अविकल उत्त्तराखण्ड
देहरादून। पत्नी के चेकअप को लेकर भड़के स्वास्थ्य सचिव डॉ पंकज पांडे के खिलाफ क्षेत्रीय दल उक्रांद ने बाहें चढ़ा ली है। युवा उत्त्तराखण्ड क्रांति दल के नेता लूसन टोडरिया ने बाकायदा सोशल मीडिया में जारी बयान में आईएएस पंकज पांडे को डॉ निधि उनियाल से माफी मांगने की सलाह दी है। माफी नहीं मांगने पर आईएएस पंकज पांडे के खिलाफ घेराव की चेतावनी दी है।

शुक्रवार को सीएम धामी के निर्देश के बाद अल्मोड़ा भेजी गई डॉ निधि उनियाल का ट्रांसफर रद्द कर मामले की जांच बैठा दी है। लेकिन सचिव पंकज पांडे की पत्नी का घर में चेकअप करने गई डॉ उनियाल का तबादला रद्द होने के बाद भी मामला गर्माता जा रहा है। उक्रांद ने कहा है कि पहाड़ विरोधी नौकरशाहों का विरोध किया जाएगा।
NH 74 घोटाले में 11 सितम्बर 2018 को आईएएस पंकज पांडे का निलंबन आदेश

कार्मिक अनुभाग-1 (जांच)/2018 संख्या- 860/ XXX-1-18-19 देहरादून दिनांक | सितम्बर, 2018
आदेश
राष्ट्रीय राजमार्ग-74 हेतु भूमि अधिग्रहण सम्बन्धी आर्बिट्रेशन वादों में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1968 एवं राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के प्राविधानों तथा केन्द्र / राज्य सरकार की वित्तीय प्रक्रियाओं/ शासनादेशों/दिशा-निर्देशों का उल्लंघन कर सरकारी भूमि को निजी स्वामित्व की भूमि दर्शाये जाने एवं अवैध कब्जेदारों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही न करके उन्हें लाभार्थी मानते हुए करोड़ों का प्रतिकर भुगतान करने के आदेश पारित करते हुए. वित्तीय अनियमितता के सम्बन्ध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, ऊधमसिंह नगर के पत्र संख्या-वाचक-30(1)/2016 दिनांक 10.07.2016 द्वारा उपलब्ध करायी गयी विशेष जांच दल की विवेचनालक जांच आख्या के आधार पर डॉ० पंकज कुमार पाण्डेय, आई०ए०एस० तत्कालीन जिलाधिकारी/आर्बिट्रेटर उधमसिंह नगर / एन0एच0-74 के प्रथम दृष्टया आरोपों की पुष्टि होने पर उनके विरुद्ध अनुशासनात्क कार्यवाही के पश्चात वृहद दण्ड दिया जा सकता है, अतः अखिल भारतीय सेवायें (अनुशासन एवं अपील) रूम 1960 के नियम-3 के अन्तर्गत डॉ० पंकज कुमार पाण्डेय को तत्काल प्रभाव से निलम्बित करते हुए डॉ० पंकज
कुमार पाण्डेय के विरूद्ध अनुशासनिक/विभागीय कार्यवाही संस्थित करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। 2 डॉ० पंकज कुमार पाण्डेय को निलम्बन अवधि के दौरान अखिल भारतीय सेवायें
(अनुशासन एवं अपील) रुला 1000 के नियम-45 में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन जीवन निर्वाह एवं अन्य अनुमन्य भतो देय होंगे। 3- डॉ० पंकज कुमार पाण्डेय के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतु आरोप पत्र निर्गत
किये जाने एवं जाय अधिकारी की नियुक्ति के सम्बन्ध में पृथक से कार्यवाही की जायेगी।
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निलम्बन अवधि में डॉ० पंकज कुमार पाण्डेय अपर मुख्य सचिव कार्मिक उत्तराखण्ड
शासन के साथ सम्बद्ध रहेंगे।
राज्यपाल की आज्ञा से.
राधा रतूड़ी अपर मुख्य सचिव
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डॉ निधि उनियाल का तबादला निरस्त, मनीषा पंवार करेंगी जांच

