पुलिस कांस्टेबल भर्ती- आयोग ने शारीरिक मानक के बाबत तथ्य पेश कर स्थिति साफ की

पढ़ें, लोक सेवा आयोग ने पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों के शारीरिक मानक के बाबत क्या कहा

अविकल उत्तराखण्ड

हरिद्वार। उत्तराखण्ड पुलिस आरक्षी / आरक्षी पी.ए.सी. / आई.आर.बी. (पुरुष) / फायरमैन (अग्निशामक) (पुरुष / महिला) परीक्षा 2021 के चयन परिणाम में पर्वतीय क्षेत्र के आधार पर शारीरिक मानक में छूट को लेकर विभिन्न माध्यमों में भ्रामक तथ्य प्रचारित होने पर लोक सेवा आयोग ने तथ्य पेश करते हुए स्थिति साफ की है।

आयोग के सचिव गिरधारी सिंह रावत ने मंगलवार की देर सांय प्रेस को एक बयान भी जारी किया है।

देखें, आयोग ने क्या कहा

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है दिनांक 21.05.2023 को घोषित उत्तराखण्ड पुलिस आरक्षी / आरक्षी पी.ए.सी. / आई.आर.बी. (पुरुष) / फायरमैन (अग्निशामक) (पुरुष / महिला) परीक्षा 2021 के चयन परिणाम में पर्वतीय क्षेत्र के आधार पर शारीरिक मानक में छूट को लेकर विभिन्न माध्यमों मे भ्रामक तथ्य प्रसारित किया जा रहा है। इस संबंध में अवगत कराना है कि-

i- पुलिस मुख्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये डाटा के आधार पर कुल 1,30,429 अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता एवं मानक परीक्षा में सफल घोषित किया गया, जिसमें से 89,276 अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में पर्वतीय क्षेत्र का दावा किया गया था।

ii- लिखित परीक्षा ( वस्तुनिष्ठ प्रकार) के आधार पर कुल 2619 अभ्यर्थियों को अभिलेख सत्यापन हेतु आमंत्रित किया गया, जिसमें से 477 अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में पर्वतीय क्षेत्र का दावा किया गया था।

अंतिम चयन परिणाम दिनांक 21 मई, 2023 में सफल घोषित 1520 अभ्यर्थियों में से 267 ऐसे अभ्यर्थी सफल घोषित हुये हैं, जिनके द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में पर्वतीय क्षेत्र का दावा किया गया है तथा उक्त दावे के सापेक्ष पर्वतीय क्षेत्र प्रमाण पत्र आयोग में प्रस्तुत किया गया है।

2- ऐसे 35 अभ्यर्थी जिनका अभ्यर्थन अंतिम चयन परिणाम घोषित किये जाने के पूर्व ही निरस्त कर दिया गया है, में से 19 अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में पर्वतीय क्षेत्र हेतु छूट का लाभ प्राप्त करने संबंधी कॉलम में NO अंकित किया गया है, 04 अभ्यर्थी द्वारा अभिलेख सत्यापन के समय पर्वतीय क्षेत्र हेतु छूट का लाभ प्राप्त नहीं प्रदान किये जाने संबंधी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जबकि 11 अभ्यर्थियों के द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में पर्वतीय क्षेत्र हेतु छूट का लाभ प्राप्त करने संबंधी कॉलम में YES अंकित किया गया है, किन्तु आयोग में पर्वतीय क्षेत्र प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराया गया है।

3- कतिपय अभ्यर्थियों के द्वारा संबंधित श्रेणी / उपश्रेणीवार कट ऑफ मार्क्स से अधिक अंक प्राप्त होने के बावजूद चयन परिणाम हेतु विचारित नहीं किये जाने के संबंध में विभिन्न माध्यमों मे गलत तथ्य प्रसारित किये जा रहे हैं। इस संबंध में अवगत कराना है कि प्रश्नगत परीक्षा के विज्ञापन के बिन्दु संख्या – 03 (लिखित प्रतियोगी परीक्षा) में उल्लिखित प्राविधानानुसार ऐसे अभ्यर्थी जो लिखित (वस्तुनिष्ठ) परीक्षा में न्यूनतम निर्धारित अंक (GEN, OBC, EWS हेतु 45 प्रतिशत तथा SC, ST हेतु 35 प्रतिशत) धारित नहीं करते हैं, को किसी भी पद के सापेक्ष अंतिम चयन हेतु विचारित नहीं किया गया है. भले ही अभ्यर्थी के लिखित परीक्षा व शारीरिक परीक्षा के अंको का योग, उनकी उर्ध्वाधर श्रेणी के न्यूनतम कट ऑफ मार्क्स से अधिक हो। ऐसे सभी अभ्यर्थियों को अभिलेख सत्यापन हेतु भी आमंत्रित नहीं किया गया है।

4- कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा विभिन्न माध्यमों से मिथ्या दावा किया जा रहा है कि अभ्यर्थी द्वारा शारीरिक दक्षता एवं मानक परीक्षा के समय प्राप्त अंक अधिक थे परन्तु आयोग द्वारा प्रसारित अभ्यर्थियों के प्राप्तांक की सूची में दर्शाए गए अंक कम हैं इस संबंध में अवगत कराना है कि शारीरिक दक्षता एवं मानक परीक्षा का आयोजन पुलिस विभाग द्वारा किया गया है, उनके द्वारा प्रदत्त शारीरिक दक्षता एवं मानक परीक्षा की सूची के अंको को यथावत लिखित परीक्षा के अंको के साथ जोड़कर परीक्षा परिणाम तैयार किया गया है।

(गिरधारी सिंह रावत) सचिव ।

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