गृह सचिव ने कहा, किसी भी आवगमन के लिए ई पास की जरूरत नही, देखें पत्र।
राज्य में अंदर और बाहर के मूवमेंट पर कोई प्रतिबंध नही लगाया गया
मुख्य सचिवों को भेजे पत्र में ताकीद किया
अविकल उत्तराखण्ड
देहरादून। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने 22 अगस्त को सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को भेजे पत्र में कहा है कि राज्य में अंदर और बाहर जाने पर कोई प्रतिबंध नही है। किसी भी व्यक्ति व सामान के मूवमेंट के लिए किसी भी प्रकार की कोई seprate permission/अप्रूवल/ अनुमति पत्र/ e पास आदि की जरूरत नही हैं।

29 जुलाई को अनलॉक 3 की गाइड लाइन के मुताबिक ऐसे किसी भी प्रकार के आवागमन पर कोई प्रतिबन्ध नही लगाया गया है। अगर कोई जिलाधिकारी ऐसे प्रतिबंध लगाते है तो वह गृह मंत्रालय (MHA)के दिशा निर्देशों के तहत 2005 के आपदा प्रबंधन एक्ट का खुला उल्लंघन होगा।
गृह सचिव ने पत्र में साफ कहा है कि स्थानीय स्तर पर inter state और राज्य के बाहर के आवागमन ऐसे प्रतिबंध नहीं लगाएं।
Sir Hume Dehradun Jana hai par haridwar se pehle hi rok liya gaya