सीएम राहत कोष से 12388.30 लाख स्वीकृत
एक लाख से अधिक कर्मियों को प्रतिमाह 2 हजार रुपए 6 माह तक दिए जाएंगे
अविकल उत्त्तराखण्ड
देहरादून। कोविड की वजह से आर्थिक तंगी से जूझ रहे सार्वजनिक परिवहन के चालकों / परिचालकों / क्लीनर्स को राहत पैकेज की धनराशि आवंटित कर दी गयी है। सार्वजनिक परिवहन से जुड़े राज्य के 1 लाख 3 हजार 235 चालक-परिचालक व क्लीनर्स को दो हजार प्रतिमाह की धनराशि 6 माह तक दी जाएगी। इस मद के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से 12388.30 लाख स्वीकृत किये गये है।
राहत पैकेज की मूल भाषा
सार्वजनिक सेवायानों के चालकों / परिचालकों / क्लीनर्स को मुख्यमंत्री राहत कोष से आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में
शासनादेश संख्या – 363 / XXXi – 17/13/2021 दिनांक 13-08-2021 के माध्यम से कोविड- 19 महामारी के दौरान लगे कोविड कर्फ्यू व विभिन्न प्रतिबन्धों के कारण व्यवसाय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के दृष्टिगत राज्य में पंजीकृत सार्वजनिक सेवायानों के कुल पंजीकृत 1,03235 चालकों / परिचालकों / क्लीनर्स को रूपये-2,000 प्रति माह की दर से 06 माह तक आर्थिक सहायता डीबीटी के माध्यम से लाभार्थियों के खातों में हस्तांतरित करने हेतु मुख्यमंत्री राहत कोष से 12388.30 लाख स्वीकृत किये गये है।
उल्लेखित शासनादेश में प्रथम चरण में कुल मांग का 25 प्रतिशत अर्थात 3097.05 लाख मुख्यमंत्री राहत कोष से परिवहन आयुक्त के निवर्तन पर रखे जाने हेतु परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड के नाम से संचालित खाते में हस्तान्तरित कर दिये गये है। यह धनराशि दिनांक 13-08-2021 को उक्त खाते में प्राप्त हो गयी है।
सचिव परिवहन के शासनादेश संख्या-427 / ix – 1 / 2021-21 / ix – 1 / 2020 दिनांक 09-08-2021 के माध्यम से राज्य में पंजीकृत सार्वजनिक सेवायानों के चालकों / परिचालकों / क्लीनर्स के पंजीकरण की पुष्टि करते हुए उक्त धनराशि सम्बन्धित सम्भागीय / सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारियों द्वारा जिलाधिकारी के माध्यम से डीबीटी के द्वारा सम्बन्धित लाभार्थी के बैंक खाते में स्थानान्तरित किये जाने के निर्देश दिये गये है।
आवेदन हेतु ऑनलाईन पोर्टल की व्यवस्था उपरोक्त निर्देशों के अनुपालन में परिवहन विभाग द्वारा सभी पात्र चालकों / परिचालकों / क्लीनर्स के ऑनलाईन पंजीकरण हेतु एनआईसी के सहयोग से greencard.uk.gov.in/databank पोर्टल का निर्माण किया गया है, पोर्टल पर सम्बन्धित चालकों / परिचालकों / क्लीनर्स द्वारा ऑनलाईन पंजीकरण दिनांक 10-08-2021 से प्रारम्भ कर दिया गया है।
मानक संचालन प्रक्रिया का निर्धारण परिवहन आयुक्त उत्तराखण्ड के पत्र संख्या-2337 / कम्प्यू/8-201/2021 दिनांक 19-08-2021 द्वारा लाभार्थियों के खाते में डीबीटी के माध्यम से धनराशि हस्तांतरण करने हेतु जिलाधिकारियों, सम्भागीय
परिवहन अधिकारियों / सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारियों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया का निर्धारण कर दिया गया है, जिसके मुख्य बिन्दु निम्नवत है:
• पोर्टल पर पंजीकरण दिनांक 10-08-2021 से प्रारम्भ कर दिया गया है। आवेदन की अंतिम तिथि 05-09-2021 निर्धारित की गयी है।
• प्राप्त आवेदनों की Scrutiny की कार्यवाही सम्बन्धित सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी द्वारा दिनांक 12-09-2021 तक पूर्ण करने के निर्देश दिये गये है।
• अनुमोदन के पश्चात, जनपदवार अनुमोदित लाभार्थियों की सूची और तदनुसार धनराशि की मांग का स्पष्ट प्रस्ताव जिलाधिकारी के माध्यम से दिनांक 14-09-2021 तक मुख्यालय को प्रेषित किया जायेगा।
• मांग का प्रस्ताव प्राप्त होते ही परिवहन आयुक्त कार्यालय स्तर से अपेक्षित धनराशि का चैक सम्बन्धित जिलाधिकारी को निर्गत किया जायेगा।
• सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा प्राप्त धनराशि को सम्बन्धित लाभार्थी के खाते में डीबीटी के माध्यम से हस्तान्तरित किया जायेगा और इस आशय का उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।
सभी पात्र व्यवसायिक चालकों / परिचालकों / क्लीनर्स के ऑनलाईन पंजीकरण किये जाने के उद्देश्य से प्रेस विज्ञप्ति 22-08-2021 को प्रकाशित की गयी है।
दिनांक 10-08-2021 से दिनांक 05-09-2021 तक पोर्टल पर प्राप्त आवदेनों की स्थिति:
उक्त योजना हेतु दिनांक 05.09.2021 तक पोर्टल पर पंजीकृत पात्र लाभार्थियों की संख्या के सापेक्ष चैक के माध्यम से समस्त जिलाधिकारियों को 06 माह तक रू0 2,000.00 प्रतिमाह प्रत्येक लाभार्थी को आवंटित करने हेतु चैक के माध्यम से प्रथम किश्त के रूप में जनपदवार धनराशि आवंटित की गई है।
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